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31 मार्च नहीं 30 सितंबर 2019 है पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख

मीडिया रिपोर्ट में पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करने के लिए 31 मार्च 2019 को आखिरी तारीख बताने वाली खबरों को लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने स्पस्ट किया कि इसकी आखिरी तारीख 30 सितंबर 2019 है।

IndiaTV Hindi Desk Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Updated on: March 31, 2019 21:12 IST
30 nov is the last date to link aadhar card to pan card- India TV Paisa

30 nov is the last date to link aadhar card to pan card

नई दिल्ली: मीडिया रिपोर्ट में पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करने के लिए 31 मार्च 2019 को आखिरी तारीख बताने वाली खबरों को लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने स्पस्ट किया कि इसकी आखिरी तारीख 30 सितंबर 2019 है। इसे लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट कर जानकारी दी है। ट्वीट में कहा गया है कि ‘मीडिया में रिपोर्ट्स हैं कि जो पैन कार्ड 31.03.2019 तक आधार नंबर से लिंक नहीं होंगे, वे अमान्य हो सकते हैं। लेकिन, अब ये तारीख 30 सितंबर 2019 है।

वहीं, इनकम टैक्स विभाग ने ये भी कहा कि ‘1 अप्रैल से इनकम रिटर्न दाखिल करते वक्त पैन कार्ड और आधार लिंकिग को कोट करना अनिवार्य है, जबतक कि कोई छूट नहीं मिलती।’ गौरतलब है कि आयकर रिटर्न भरने के लिए अपने आधार नंबर को पैन कार्ड से जोड़ना आवश्यक है। ऐसा किये बिना आयकर रिटर्न नहीं भरा जा सकता है।

ऐसे भरें टैक्‍स रिटर्न

आप इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाकर रिटर्न फाइल सकते हैं। रिटर्न भरने के लिए आपके पास पैन नंबर जरूर होना चाहिए. साथ ही अगर आप पहली बार रिटर्न भर रहे हैं तो आपको इस वेबसाइट पर अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद सही ITR फॉर्म चुने। आपको 7 ITR फॉर्म दिखेगा। रिटर्न फाइल करने से पहले अगर कोई जुर्माना और ब्याज है तो जरूर भरें।

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