सुप्रीम कोर्ट ने आधार पर सुनवाई करते हुए आयकर रिटर्न दायर करते समय आधार को अनिवार्य कर दिया था। शीर्ष न्यायालय ने पैन और आधार को जोड़ने की समयसीमा 31 मार्च, 2019 तय की है।
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भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (Sebi) ने पैनकार्ड क्लब की कुछ और संपत्तियों और लक्जरी वाहनों को नीलामी के लिए रखा है। यह कार्रवाई कंपनी की योजनाओं में निवेश करने वालों का 7,000 करोड़ रुपए से अधिक धन वसूल करने के सिलसिले में की गयी है।
आयकर विभाग ने ‘तुरंत’ पैन नंबर जारी करने की एक सेवा शुरू की है। इसके तहत पहली बार पैन चाहने वालों को उनके आधार कार्ड के आधार पर तुरंत ई-पैन जारी कर दिया जाएगा। आयकर विभाग ने हाल ही में एक परिपत्र में यह जानकारी दी है। जिसके मुताबिक यह सुविधा नि:शुल्क है और वैध आधार धारकों के लिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सीमित समय के लिए उपलब्ध है
निवेशकों का 7,000 करोड़ रुपए निकालने के प्रयास के तहत भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) अगले महीने पैनकार्ड क्लब्स की संपत्तियों तथा महंगे वाहनों की नीलामी करेगा। ये उन संपत्तियों से अलग हैं जिनकी नीलामी दिसंबर से मई के दौरान की गई हैं।
सरकार ने आयकर नियमों को संशोधित करते हुए ट्रांसजेंडरों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए पैन कार्ड फॉर्म में उनके लिए स्वतंत्र लिंग का कॉलम बनाया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने सोमवार एक अधिसूचना जारी कर पैन कार्ड आवेदन के फॉर्म में एक नया टिक बॉक्स बनाया है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पैन नंबर को आधार से लिंक कराने की अंतिम तिथि आगे बढ़ाकर अब 30 जून 2018 कर दी है।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) अगले महीने पैनकार्ड क्लब और उसके दिवंगत चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक की 11 संपत्तियों की नीलामी करेगा।
बजट में कर आधार बढ़ाने के लिए प्रस्ताव किया गया है। इसके तहत उन सभी इकाइयों को पैन का जिक्र करना अनिवार्य होगा जो 2.5 लाख रुपए या उससे अधिक के वित्तीय लेन-देन करते हैं।
केंद्र सरकार ने पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की समय-सीमा तीन महीने बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर दी है। इससे पहले यह समय सीमा 31 दिसंबर, 2017 थी।
आयकर विभाग द्वारा जारी पैन संख्या को अभी आधार से जोड़ने की समयसीमा 31 दिसंबर तक है। सरकार ने संकेत दिया है कि वह इस समयसीमा को 31 मार्च 2018 तक बढ़ा सकती है
CBDT के चेयरमैन सुशील चंद्र ने कहा कि नोटबंदी के आदेश के बाद हर महीने करीब 7.5 लाख लोग पैन नंबर के लिए आवेदन कर रहे हैं, पहले यह संख्या बहुत कम थी
करीब 13.28 करोड़ स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड को अभी तक आधार से जोड़ा गया है। आधिकारिक सूत्रों ने आज यह जानकारी दी।
आयकर विभाग ने फार्म 60 और 61 के माध्यम से कर रखी है। ये दोनों ही फार्म पैनकार्ड की गैर मौजूदगी में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में उपलब्ध हैं।
पैन कार्ड में दर्ज 10 नंबर की काफी अहमियत होती है। ये दस नंबर आपके सरनेम के साथ-साथ आपकी पूरी शख्सियत को बयां कर देते हैं। आइए जानते हैं इसका मतलब।
आवेदन के दौरान अगर हम कुछ खास बातें ध्यान में रखेंगे तो आसानी होगी। जानिए पैन कार्ड का फॉर्म भरते समय क्या करें और क्या न करें।
सरकार द्वारा सोने की 50,000 रुपए से अधिक की खरीद पर पैन और आधार कार्ड की अनिवार्यता को वापस लेने के बाद इस दिवाली सोने की बिक्री में बढ़ोतरी की उम्मीद है।
सोने में कालेधन के निवेश पर रोक लगाने के लिए सोने और दूसरी कीमती धातुओ में पैसे की ट्रांजेक्शन की लिमिट पर पैन का नया नियम जल्दी ही जारी हो सकता है
सरकार ने दिवाली से पहले ज्वैलर्स को बड़ी राहत दी है। अब ज्वैलर्स को 50 हजार रुपए से अधिक की खरीद पर ग्राहकों से पैनकार्ड लेने की कोई जरूरत नहीं होगी।
50,000 रुपए या इससे ज्यादा पैसों की ज्वैलरी खरीदने पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, या कोई दूसरा सरकारी पहचान पत्र देना जरूरी है। पिछले महीने अधिसूचना जारी हुई है
अबतक 31 अगस्त तक आधार को पैन से लिंक करना जरूरी था।
आयकर विभाग ने साफ कर दिया है कि जो लोग पहले ही आयकर रिटर्न भर चुके हैं लेकिन अबतक आधार को पैन से लिंक नहीं किया है उनके रिटर्न की प्रोसेसिंग नहीं की जाएगी।
लगभग 30 करोड़ पैन कार्ड धारकों में से सिर्फ 9.3 करोड़ लोगों ने ही अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाया है।
अगर आपके पास भी एक से अधिक पैन कार्ड है, तो यह खबर आपको परेशानी में डालने वाली है। सरकार अब तक 11.44 लाख पैनकार्ड निरस्त कर चुकी है।
1 जुलाई से GST ही नहीं बल्कि बहुत सारी व्यवस्थाएं बदल गई हैं। कई काम के लिए आधार अनिवार्य हो गया है, वहीं PPF, और सुकन्या समृद्धि की ब्याज कम हो गया है।
अब खबर यह आ रही है कि यदि आप इन्हें अभी तक लिंक नही करवा पाए हैं, तो फिलहाल पैन रद्द नहीं होंगे। इसके लिेए आपके पास थोड़ा समय और है।..
एक जुलाई से आईटीआर की ईफाइलिंग के लिए आधार या आधार के लिए नामांकन की आईडी होना जरूरी होगा।साथ ही, आयकर विभाग ने कहा है कि पैन कार्ड की वैधता बनी रहेगी।
पहली जुलाई से GST ही नहीं बल्कि बहुत सारी व्यवस्थाएं बदल रही हैं। 1 जुलाई से कई आवश्यक कामों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य हो जाएगा।
केंद्र की मोदी सरकार ने संशोधित आयकर (IT) नियमों को नोटिफाई कर दिया है। नए नियमों के मुताबिक अब मौजूदा आधार नंबर को पैन के साथ जोड़ना अनिवार्य हो गया है।
उन सभी करदाताओं को, जिन्हें स्थाई खाता संख्या (PAN) आवंटित किया गया है, उन्हें अपने आधार नंबर को आयकर अधिकारियों को दोनों नंबरों को जोड़ने के लिए देना होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने शनिवार को यह बात कही।
CBDT ने स्पष्ट किया है कि 1 जुलाई से आयकर रिटर्न दाखिल करने और नया स्थायी खाता संख्या (PAN) हासिल करने के लिये आधार नंबर का उल्लेख करना जरूरी होगा।
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