इस्लामाबाद: पाकिस्तान में मौलवियों ने सोमवार को एक फतवा जारी कर किन्नरों के निकाह को इस्लामी कानून के मुताबिक वैध बताया। जानकारी के मुताबिक, तनजीम इत्तेहाद-आई-उम्मत से संबद्ध 50 मौलवियों की ओर से जारी फतवे में कहा गया है कि ऐसे किन्नर जिनमें शारीरिक रूप से पुरुषों के अंग हैं उनका ऐसे खोजे से निकाह जायज है जिसमें स्त्री के अंग मौजूद हो।
फतवे के अनुसार स्पष्ट अंग वाले किन्नर आम आदमी व औरत से भी शादी कर सकते हैं। जिन किन्नरों में पुरुष व महिला दोनों के अंग हैं, उनका निकाह जायज नहीं है। फ़तवे में यह भी कहा गया है कि किन्नरों को संपत्ति से बेदखल करना ग़ैर-कानूनी है। फ़तवे में सरकार से ऐसे माता-पिता के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है जो अपने किन्नर बच्चों को संपत्ति से बेदखल कर देते हैं।
फ़तवे में किन्नरों के प्रति समाज के नज़रिए का भी जिक्र किया गया है। इसमें किन्नरों को अपमानित करने या उन्हें चिढ़ाने वाले व्यवहार पर पाबंद लगाने की बात कही गई है। साथ ही सरकार से किन्नरों को पहचान पत्र जारी किए जाने की मांग की गई है ताकि उन्हें समाज में पहचान मिले और वो भी अन्य पाकिस्तानी नागरिकों की तरह नौकरी, व्यापार व सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकें।