Wednesday, April 24, 2024
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पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर्स कर सकेंगे शादी, 50 मौलवियों ने जारी किया फतवा

इस्लामाबाद: पाकिस्तान में किन्नर व्यक्ति के साथ विवाह को कानूनी रूप से वैध बताते हुए 50 मौलवियों ने फतवा जारी किया है। 'डॉन ऑनलाइन' की रिपोर्ट के मुताबिक, तनजीम इत्तेहाद -आई-उम्मत से संबद्ध मौलवियों ने

IANS IANS
Updated on: June 27, 2016 16:23 IST
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इस्लामाबाद: पाकिस्तान में किन्नर व्यक्ति के साथ विवाह को कानूनी रूप से वैध बताते हुए 50 मौलवियों ने फतवा जारी किया है। 'डॉन ऑनलाइन' की रिपोर्ट के मुताबिक, तनजीम इत्तेहाद -आई-उम्मत से संबद्ध मौलवियों ने इस फतवे को रविवार को जारी किया। इसमें कहा गया है कि पुरुष होने के स्पष्ट लक्षणों वाले किन्नर एक महिला या महिला के स्पष्ट लक्षणों वाले किन्नर के साथ विवाह कर सकते हैं।

फतवे में हालांकि यह भी कहा गया है कि दोनों लिंगों के लक्षणों वाले किन्नर किसी से भी विवाह नहीं कर सकते। फतवे में यह भी कहा गया है कि किन्नरों को संपत्ति से बेदखल करना गैर-कानूनी है और जो माता-पिता अपने किन्नर बच्चों को संपत्ति से बेदखल कर देते हैं, वे 'खुदा के कहर का भाजन' बनते हैं।

मौलवियों ने सरकार से इस तरह के माता-पिताओं के खिलाफ कार्रवाई करने का आह्वान किया है। इस फतवे में किन्नरों के प्रति समाज के नजरिए का भी जिक्र किया गया है। इसमें किन्नरों को अपमानित करने या उन्हें चिढ़ाने वाले कृत्यों को हराम कहा गया है।

फतवा अंतिम संस्कार की बातों पर खत्म होता है, जिसके मुताबिक सभी किन्नरों का अंतिम संस्कार अन्य मुस्लिम पुरुष या महिलाओं की तरह ही होगा।

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