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Updated on: September 19, 2018 13:10 IST

ट्रिपल तलाक के खिलाफ अध्यादेश को कैबिनेट की मंजूरी, राष्ट्रपति की मुहर लगना बाकी

मोदी कैबिनेट ने जो तीन तलाक संशोधन बिल को मंजूरी दी है, उसके मुताबिक ये तय किया गया है कि संशोधित बिल में दोषी को ज़मानत देने का अधिकार मेजिस्ट्रेट के पास होगा और कोर्ट की इजाज़त से समझौते का प्रावधान भी होगा।
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