आयकर विभाग विभिन्न स्रोतों से करदाताओं के निर्दिष्ट वित्तीय लेनदेन की जानकारी प्राप्त करता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा कि आयकर विभाग को वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान व्यक्तियों/इकाइयों द्वारा किए गए विशिष्ट वित्तीय लेनदेन पर कुछ जानकारी प्राप्त हुई है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 2024-25 के अंतरिम बजट में की गई घोषणा को अमल में लाने के लिए यह आदेश जारी किया। एक लाख रुपये की लिमिट में टैक्स डिमांड की मूल राशि, ब्याज, जुर्माना या शुल्क, उपकर, अधिभार शामिल है।
नई वेबसाइट को मोबाइल के अनुकूल लेआउट के साथ फिर से डिजायन किया गया है।
ITR Filing July 31Last Date: ITR फाइल करते वक्त गलती करने से बचें वरना डिमापर्टमेंट के तरफ से पेनल्टी लगा दिया जाता है। इससे बचने के लिए नीचे बताई जा रही इन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
AIS ऐप के माध्यम से लोग न केवल इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल कर सकेंगे, बल्कि कई अन्य फायदों का लाभ भी उठा सकेंगे। AIS ऐप से जुड़ी पूरी जानकारी पढ़ें यहां।
Income Tax Department: इनकम टैक्स ने एक ऐसा कैलकुलेटर लॉन्च किया है, जिसकी मदद से आप ये तय कर सकते हैं कि आपकी कमाई के हिसाब से कौन सा टैक्स आपके लिए फायदेमंद होगा। यहां जानिए आसान भाषा में कि कैसे इसका इस्तेमाल होगा?
रिच मौक्कोर्मिक ने कहा कि यह जातीय समुदाय समस्या का कारण नहीं बनता, बल्कि कानूनों का पालन करता है। उन्होंने बृहस्पतिवार को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में अपने पहले एवं संक्षिप्त संबोधन में कहा कि उनके समुदाय में पांच चिकित्सकों में से एक भारत से हैं। उन्होंने भारतीय-अमेरिकियों को महान देशभक्त, ईमानदार नागरिक बताया।
महामारी के बाद अर्थव्यवस्था में हो रहे सुधार के स्पष्ट संकेत और टैक्स चोरी को रोकने के सरकारी प्रयासों के चलते 2022 में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर संग्रह में उछाल आया है।
आयकर अधिनियम की धारा 234ए के तहत ब्याज और धारा 234 एफ के तहत विलंब शुल्क की गलत गणना से जुड़ी खामी को दूर करने के लिए आईटीआर सॉफ्टवेयर को एक अगस्त को ठीक कर दिया गया।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बृहस्पतिवार को कहा कि आयकर विभाग अगले महीने की शुरुआत में करदाताओं के लिए एक नया ई-फाइलिंग वेब पोर्टल शुरू करने की तैयारी कर रहा है।
इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 80सी के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति या संगठित हिन्दू परिवार 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट का दावा कर सकता है।
इनकम टैक्स से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव किया गया है, जो 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे।
पैन कार्ड और आधार कार्ड की डिटेल्स ऑफिस से छिपाने या न देने पर आपका तगड़ा नुकसान हो सकता है।
आयकर विभाग ने आज एक बार फिर से कहा है कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न भरने की तारीख 30 नवंबर कर दी गई है।
आयकर विभाग उस जानकारी के आधार पर यह जांच करता है कि अमुक व्यक्ति ने अपना कर सही से चुकाया है या नहीं। इस जानकारी का उपयोग ईमानदार करदाताओं की जांच के लिए नहीं होता।
कर मामलों में बिना आमना सामना के अपील (फेसलेस अपील) की सुविधा 25 सितंबर यानी दीन दयाल उपाध्याय के जन्मदिन से पूरे देशभर में नागरिकों के लिए उपलब्ध होगी।
पीएम मोदी ने कहा कि हमारा प्रयास है कि हमारी टैक्स प्रणाली सीमलेस हो, पेनलेस हो और फेसलेस हो। सीमलेस यानि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, हर टैक्सपेयर को उलझाने के बजाये समस्या को सुलझाने के लिए काम करे।
प्रधानमंत्री पारदर्शी कराधान- ईमानदार का सम्मान के लिए जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया हैै वह प्रत्यक्ष कर सुधारों की यात्रा को और भी आगे ले जाएगा।
सर्विस टैक्स और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से जुड़े पुराने लंबित विवादित मामलों के समाधान के लिए लाई गई ‘सबका विश्वास योजना’ का भुगतान करने की अंतिम तिथि 30 जून, 2020 तक है।
गलत जानकारी भरने पर या जानकारी न देने पर पड़ सकता ही पेनल्टी
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