हाथरस की एक विशेष अदालत ने 2 मार्च को मामले के मुख्य आरोपी संदीप सिसोदिया को गैर-इरादतन हत्या और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दोषी ठहराया था, लेकिन उन्हें बलात्कार के आरोपों से बरी कर दिया था।
हाथरस में छेड़छाड़ की पुरानी रंजिश के मामले में आरोपियों ने लड़की के पिता को सरेआम गोलियों से भून डाला। अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में ही लड़की के पिता की मौत हो गई।
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