पाकिस्तान में ईशनिंदा के मामले में अदालत ने 4 युवकों को मौत की सजा सुनाई है। इन युवकों पर आरोप है कि इन्होंने पैगंबर और कुरान के बारे में गलत चीजें पोस्ट की थीं।
पाकिस्तान में रहने वाले अहमदिया समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया है कि उन्हें ईद-अल-अजहा के दौरान अपनी धार्मिक आस्था का पालन करने से न सिर्फ रोका गया, बल्कि 600 से ज्यादा लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया।
यूसुफ मेहराद और सदरउल्ला को एकान्त कारावास में रखा गया था और इन दोनों से उनके परिवार के लोग भी नहीं मिल सकते थे।
वायरल वीडियो में शख्स ईसाई महिला को धमकी देता है कि जिसे चाहो बुला लो, अगर मुझपर पागलपन सवार हो गया तो मैं टुकड़े-टुकड़े कर दूंगा।
पंजाब प्रांत में एक मुस्लिम व्यक्ति और उसके तीन बेटों के खिलाफ मौलवी से बहस करने को लेकर सख्त ईशनिंदा कानूनों के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पाकिस्तान की एक अदालत ने मंगलवार को एक ईसाई व्यक्ति को विवादास्पद ईशनिंदा कानून के तहत मौत की सजा सुनाई। बताया जा रहा है कि लाहौर सत्र अदालत ने आसिफ परवेज मसीह को मृत्युदंड सुनाया है।
अपने देश में अल्पसंख्यक हिंदू, ईसाई, बौद्ध, जैन और सिखों के साथ बुरा सलूक करने वाले पाकिस्तान ने बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए भारत को बेंगलुरु हिंसा पर नसीहत दे रहा है।
पाकिस्तान की एक अदालत ने फेसबुक पोस्ट में ईशनिंदा के लिए एक प्रोफेसर को शनिवार को मौत की सजा सुनाई।
भीड़ की हिंसा घोटकी के आस-पास के इलाकों में भी हुई। रिपोर्ट में कहा गया है कि विवादित टिप्पणी की बात शनिवार को ही सामने आ गई थी, लेकिन इसके बाद भी हिंदू संपत्तियों और धर्मस्थल की सुरक्षा का पहले से कोई बंदोबस्त नहीं किया गया।
पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग ने प्रदर्शनकारियों द्वारा स्कूल में तोड़फोड़ किये जाने से संबंधित एक वीडियो साझा करते हुए स्थिति पर गंभीर चिंता जतायी है।
पाकिस्तान के दक्षिणी सिंध प्रांत में ईशनिंदा के आरोप में एक हिंदू पशु चिकित्सक को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया।
शिकायत के बाद डॉक्टर रमेश कुमार को हिरासत में ले लिया गया। प्रांत के मीरपुरखास में फुलाडयन नगर में आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने हिंदुओं की दुकानों में आग लगा दी और टायरों को जलाकर सड़कों को अवरुद्ध कर दिया।
ईशनिंदा के आरोपों से मुक्त होने के बाद ईसाई महिला आसिया बीबी ने पाकिस्तान छोड़ दिया है। यह जानकारी अधिकारियों ने बुधवार को दी।
कटलिंग और पाकिस्तान तहरीक-ई-इनसाफ के पार्षद खान को 12 मार्च को दोषी ठहराया गया था, लेकिन न्यायाधीश ने गुरुवार तक के लिए सजा सुरक्षित रख ली थी।
बुधवार को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने आसिया बीबी की 2015 में दाखिल की गई आपील को मामते हुए यह फैसला सुनाया है
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