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सुप्रीम कोर्ट का जेपी इंफ्राटेक को 2,000 करोड रुपए जमा कराने का निर्देश, बिना अनुमति विदेश नहीं जा सकेंगे शीर्ष अधिकारी

सुप्रीम कोर्ट का जेपी इंफ्राटेक को 2,000 करोड रुपए जमा कराने का निर्देश, बिना अनुमति विदेश नहीं जा सकेंगे शीर्ष अधिकारी

बिज़नेस | Sep 11, 2017, 04:59 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट फर्म जेपी एसोसिएट्स को 27 अक्‍टूबर तक न्यायालय की रजिस्ट्री में 2,000 करोड रुपए जमा कराने का आज निर्देश दिया है।

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