पीपीएफ में निवेश के लिए आप बैंक या पोस्ट ऑफिस में आधार कार्ड और दूसरी जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ फॉर्म भरकर अकाउंट ओपन करा सकते हैं।
आप अपने नाम पर या किसी नाबालिग के अभिभावक के रूप में पीपीएफ एकाउंट खुलवा सकते हैं। वर्तमान में पीपीएफ एकाउंट में न्यूनतम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये का सालाना निवेश किया जा सकता है।
इस स्कीम में निवेश पर आपको इनकम टैक्स में 80C के तहत आयकर छूट का लाभ मिलता है। वहीं, इसके ब्याज से होने वाली आय पूरी तरह आयकर के दायरे से बाहर होती है।
पीपीएफ एकाउंट को परिपक्वता अवधि के बाद भी बिना कोई राशि जमा किए चालू रखा जा सकता है
पीपीएफ खाते पर सरकार द्वारा तय की जाने वाली दर के हिसाब से ब्याज दिया जाता है। पीपीएफ खाते में राशि जमा करने पर टैक्स कटौती का लाभ भी मिलता है।
बचत को लेकर पुरूषों के मुकाबले महिलाएं कुछ ज्यादा ही सतर्क होती हैं। एक सर्वे के अनुसार करीब 58 प्रतिशत महिलाएं अपना पैसा मियादी जमा या लोक भविष्य निधि में जमा करना चाहती हैं।
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सुरक्षित होने के साथ-साथ PPF 8.1% वार्षिक ब्याज देता है जो साल दर साल जुड़ता जाता है। धारा 80सी के तहत यह इनकम टैक्स में कटौती का लाभ भी देता है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने भविष्य निधि (पीएफ) में योगदान जमा करने के लिये नियोक्ताओं और कंपनियों को मिलने वाली पांच दिन की मोहलत समाप्त कर दी है।
सरकार पीपीएफ एकाउंट को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर की सुविधा देती है। आप चाहें तो अपने एकाउंट को सेविंग एकाउंट को पीपीएफ एकाउंट से जोड़ सकते हैं।
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