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Tata-Docomo case: HC ने 1.18 अरब डॉलर क्षतिपूर्ति पर जताई सहमति, RBI की अपील को किया खारिज

Tata-Docomo case: HC ने 1.18 अरब डॉलर क्षतिपूर्ति पर जताई सहमति, RBI की अपील को किया खारिज

बिज़नेस | Apr 28, 2017, 08:03 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को टाटा संस और एनटीटी डोकोमो के बीच हुए निपटान समझौते को सही ठहराते हुए इस पर भारतीय रिजर्व बैंक की अपील को खारिज कर दिया है।

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