ITR: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से आईटीआर-1, आईटीआर-2 और आईटीआर-4 को ऑनलाइन जारी कर दिया गया है। अब आप वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर फाइल कर सकते हैं।
आकलन वर्ष 2021-22 (वित्त वर्ष 2020-21) के लिए दाखिल कुछ आईटीआर में दर्ज वित्तीय लेनदेन की जानकारी और विभाग के पास उपलब्ध जानकारी के बीच अंतर है।
ऐसे टैक्सपेयर यानी करदाता जो पहले से ही ई-फाइलिंग वेबसाइट पर रजिस्टर्ड हैं, वे अपने अकाउंट में लॉग इन करने के बाद सीधे कम्प्लायंस पोर्टल पर जा सकते हैं।
अगर अभी तक आपने इनकम टैक्स बचाने के लिए फाइनेंसिशल प्लानिंग नहीं की है तो अब देर मत कीजिए। अपनी इनकम के अनुसार योजना बनाकर सही प्रोडक्ट में निवेश कर दें।
देरी की माफ़ी की प्रक्रिया के लिए कुछ शर्तों को पूरा किया जाना जरूरी है। जैसे करदाता को ई-फाइलिंग पोर्टल का रजिस्टर्ड यूजर होना चाहिए। साथ ही उनका पैन बैंक खाते से लिंक्ड होना चाहिए।
Income Tax Return Last Date : अगर आपने अभी तक भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो अब आपके पास सिर्फ 1 दिन बचा है। 31 दिसंबर 2023 बिलेटेड या रिवाइज्ड आईटीआर फाइल करने का आखिरी दिन है।
आईटीआर फॉर्म एक (सहज) और आईटीआर फॉर्म चार (सुगम) सरल फॉर्म हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (आयकर विभाग) ने 22 दिसंबर को फॉर्म नोटिफाई किए।
पिछले चार सालों के दौरान जीरो टैक्स देनदारी वाले आईटी रिटर्न की संख्या वित्त वर्ष 2019-20 के 2.90 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में 5.16 करोड़ हो गई है।
बैकों की यह अपील तब आई है जब भारतीय रिजर्व बैंक असुरक्षित लोन को लेकर चिंता जता चुका है और पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड लोन के लिए मानदंडों को सख्त कर दिया है।
इनकम टैक्स विभाग ने यथार्थ ग्रुप के हॉस्पिटल्स पर रेड मारा है। हालांकि, अभी पूरी जानकारी नहीं मिली है कि यह रेड क्यों डाला गया है। हालांकि, खबर है कि सुबह से इनकम टैक्स के अधिकारी रेड मार रहे हैं।
वित्त वर्ष 2022-23 में हासिल इनकम के लिए 7.09 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किए गए हैं। इनमें 6.96 करोड़ आईटीआर वेरिफाई भी हो चुके हैं।
यह सभी सूचना नोटिस एसेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए फाइल किए गए टैक्स रिटर्न (ITR) के लिए भेजे गए थे और सभी नोटिस पिछले 15 दिनों में भेजे गए थे।
वित्त मंत्री ने कहा कि हर टैक्स स्लैब में टैक्स फाइलिंग में न्यूनतम तीन गुना ग्रोथ देखी गई है। बीते चार सालों के दौरान डीमैट (DMAT) अकाउंट्स की संख्या दोगुना से ज्यादा बढ़ गई है।
इनकम टैक्स से जुड़े जिस प्रूफ का सबसे अधिक फर्जी इस्तेमाल होता है, वह है रेंट रिसीट। अब आयकर विभाग ऐसे ही फर्जीवाड़े पर लगाम लगा रहा है
जुलाई में 5.41 करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल किए गए। आयकर विभाग के अनुसार, आकलन वर्ष 2023-24 के लिए 31 जुलाई तक रिकॉर्ड 6.77 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए।
ITR Refund Canceled: आपने ITR फाइल कर दिया है और अभी तक अपने रिफंड का वेट कर रहे हैं या फिर आपका रिफंड किसी कारणवश कैंसिल हो गया है और आपको इसके बारे में पता नहीं है तो यह खबर आपके लिए है। इन सभी सवालों का जवाब यहां मिलेगा।
ITR File: विभाग ने पहले ही साफ कर दिया था कि इस बार वह आईटीआर जमा करने की समयसीमा आगे नहीं बढ़ाएगा। अब एक डेटा जारी किया है।
पिछले साल 31 जुलाई तक करीब 5.83 करोड़ आईटीआर दाखिल किए गए थे। आईटीआर दाखिल करने में मदद के लिए आयकर विभाग की हेल्पडेसक और वेबसाइट पर चौबिसों घंटे सेवाएं उपलब्ध हैं।
देर से आईटीआर दाखिल करने पर कई तरह के दंड और परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। 5 लाख रुपये से अधिक कुल आय वाले व्यक्तियों के लिए जुर्माना 5000 रुपये है।
आयकर विभाग ने बताया कि वेतनभोगी वर्ग और ऐसे लोग जिन्हें अपने खातों का ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, उनके लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है।
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