सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के विद्यार्थियों के छात्रावासों को बीपीएल दर पर प्रति छात्र 15 किलो गेहूं अथवा चावल प्रति माह उपलब्ध कराएगी। यह योजना ऐसे छात्रावासों में भी लागू की जाएगी जहां कम से कम दो-तिहाई छात्र इन वर्गो के हों।
शिक्षण संस्थानों की तरफ से हॉस्टल की सुविधा के लिए छात्रों से सालाना आधार पर ली जाने वाली हॉस्टल फीस पर भी किसी तरह का GST लागू नहीं है।
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