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पीक सीजन मे होटल के कमरों पर ज्यादा GST नहीं किया जा सकता वसूल, CBEC ने दी सफाई

पीक सीजन मे होटल के कमरों पर ज्यादा GST नहीं किया जा सकता वसूल, CBEC ने दी सफाई

बिज़नेस | Aug 29, 2017, 09:29 AM IST

GST के तहत 2500 रुपए से कम के होटल के कमरों पर 12 फीसदी, 7500 रुपए तक के कमरों पर 18 फीसदी और 7500 रुपए से ऊपर के कमरों पर 28 फीसदी टैक्स का प्रावधान है।

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