Friday, April 19, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. विषय

commercial rental income न्यूज़

रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को कॉमर्शियल उद्देश्य के लिए दिया है किराए पर, तो 20 लाख से अधिक इनकम पर देना हेागा GST

रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को कॉमर्शियल उद्देश्य के लिए दिया है किराए पर, तो 20 लाख से अधिक इनकम पर देना हेागा GST

बिज़नेस | Jul 11, 2017, 12:52 PM IST

मकान का कोई हिस्सा या पूरा मकान कॉमर्शियल उद्देश्य के लिए किराए पर दिया हुआ है तो 20 लाख रुपए तक की सालाना रेंटल इनकम पर किसी तरह का जीएसटी नहीं लगेगा।

Advertisement
Advertisement