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PPF एकाउंट खोलकर उठाएं टैक्‍स छूट का भरपूर लाभ, इसमें मिलता है EEE का फायदा

प्रत्येक वित्त वर्ष के दौरान इसमें अधिकतम 1.5 लाख रुपए का निवेश किया जा सकता है। पीपीएफ एकाउंट पर चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है।

India TV Paisa Desk Written by: India TV Paisa Desk
Published on: April 17, 2019 11:30 IST
PPF account - India TV Paisa
Photo:PPF ACCOUNT

With a PPF account get a lot of tax benefits

नई दिल्‍ली। पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) एक सबसे अच्‍छा रिटायरमेंट प्‍लान है। इसमें गारंटिड रिटर्न के साथ ही साथ टैक्‍स छूट का लाभ भी मिलता है। 15 साल की लॉकइन अवधि वाले इस प्‍लान में कोई जोखिम नहीं है। प्रत्‍येक वित्‍त वर्ष के दौरान इसमें अधिकतम 1.5 लाख रुपए का निवेश किया जा सकता है। पीपीएफ एकाउंट पर चक्रवृद्धि ब्‍याज मिलता है। पीपीएफ में ईईई टैक्‍स लाभ मिलता है। इसका मतलब है पीपीएफ में पैसा निवेश करते वक्‍त आयकर कानून की धारा 80सी के तहत टैक्‍स छूट मिलती है। इसके बाद इस निवेश पर मिलने वाले ब्‍याज पर भी टैक्‍स नहीं लगता है। साथ ही परिपक्‍वता पर मिलने वाली रकम भी पूरी तरह से टैक्‍स मुक्‍त होती है।

ऐसे खोलें पीपीएफ एकाउंट

आप किसी भी सरकारी या निजी बैंक में पीपीएफ एकाउंट खोल सकते हैं। 500 रुपए मासिक निवेश के साथ भी आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। पीपीएफ एकाउंट खोलने के लिए एक आईडी प्रूफ, एक एड्रेस प्रूफ और एक फोटो चाहिए होगी। आईडी प्रूफ के लिए आप वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड दे सकते हैं। पीपीएफ एकाउंट में अपना नॉमिनी बनाना कभी न भूलें।

निवेश करने का सही समय

वित्‍तीय सलाहकारों का मानना है कि पीपीएफ एकाउंट में निवेश करने का सबसे सही वक्‍त महीने की 5 तारीख या इससे पहले के दिन हैं। वर्तमान में हर महीने की 5 तारीख को पीपीएफ एकाउंट में जमा रकम पर 8 प्रतिशत ब्‍याज मिलता है। इसका मतलब है कि आप हर महीने 5 तारीख को निवेश करते हैं तो आपको ज्‍यादा ब्‍याज का फायदा मिलेगा।  

कब कर सकते हैं आंशिक निकासी

जैसा कि ऊपर बताया गया है कि पीपीएफ एकाउंट में 15 साल का लॉकइन पीरियड होता है। लेकिन 7 साल की अवधि पूरा होने के बाद आप अपने खाते में से कुछ रकम निकाल भी सकते हैं। यह रकम चौथे वित्‍त वर्ष के अंत में खाते में मौजूद रकम का 50 प्रतिशत तक हो सकती है।

ले सकते हैं लोन  

आप अपने पीपीएफ एकाउंट पर लोन भी ले सकते हैं। एकाउंट ओपनिंग के तीसरे वित्‍त वर्ष से लेकर पांचवें वित्‍त वर्ष के अंत तक लोन लिया जा सकता है। लोन की रकम पीपीएफ एकाउंट में जमा कुल राशि के 25 प्रतिशत तक हो सकती है। पीपीएफ एकाउंट पर लिए जाने वाले लोन पर आपको जो ब्‍याज मिलता है उससे 2 प्रतिशत अधिक ब्‍याज चुकाना होगा।

प्रतिवर्ष पैसा जमा करना है जरूरी

अगर आप किसी वित्‍त वर्ष में अपने पीपीएफ एकाउंट में पैसा नहीं जमा कर पाते हैं तो वह एकाउंट इनएक्टिव हो जाता है। इसे दोबारा एक्टिव करने के लिए आपको अपने बैंक में एक लिखित आवेदन देना होगा और साथ ही 50 रुपए का शुल्‍क जमा कर 500 रुपए भी तुरंत जमा करने होंगे।

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