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निवेशकों का पैसा वसूलने के लिए नियमों में हो सकता है संशोधन, सेबी कर रहा है तैयारी

पूंजी बाजार नियामक सेबी अवैध सामूहिक निवेश योजनाओं के मामलों में निवेशकों के धन की वसूली के लिए संशोधित नियम लाने पर विचार कर रहा है। इसके तहत पंजीकृत ऋण शोधन पेशेवर की नियुक्ति बतौर प्रशासक की जाएगी।

Manish Mishra Edited by: Manish Mishra
Published on: June 14, 2018 20:30 IST
Sebi- India TV Paisa

Sebi

नई दिल्ली। पूंजी बाजार नियामक सेबी अवैध सामूहिक निवेश योजनाओं के मामलों में निवेशकों के धन की वसूली के लिए संशोधित नियम लाने पर विचार कर रहा है। इसके तहत पंजीकृत ऋण शोधन पेशेवर की नियुक्ति बतौर प्रशासक की जाएगी। यह पेशेवर संपत्ति की बिक्री के काम को देखेगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नियामक गैर-पंजीकृत सामूहिक निवेश योजनाओं से जुड़े मामलों में आदेश पारित होने के बाद अपनायी जाने वाली प्रक्रियाओं के संशोधन पर गौर कर रहा है।

अगर संबंधित इकाई का पता नहीं चल रहा या वह सेबी के निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है तो वसूली अधिकारी कुर्क संपत्ति की बिक्री के मकसद से प्रशासक नियुक्त करेगा।

अधिकारी के अनुसार इस प्रस्ताव पर सेबी के निदेशक मंडल की 21 जून को होने वाली बैठक में विचार किये जाने की संभावना है।

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