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7 लाख सालाना कमाकर भी बचा सकते हैं अपना टैक्स, ये है तरीका

2016-17 के लिए आयकर की स्लैब आगामी बजट में तय होगी। अगर आप समझदारी से कुछ निवेश के फैसले लेते हैं तो सालाना बड़ी आय के बाद भी अपना इनकम टैक्स बचा सकते हैं।

Surbhi Jain Surbhi Jain
Updated on: October 01, 2015 13:22 IST
7 लाख सालाना कमाकर भी बचा सकते हैं अपना टैक्स, ये है तरीका- India TV Paisa
7 लाख सालाना कमाकर भी बचा सकते हैं अपना टैक्स, ये है तरीका

नई दिल्ली: 2016-17 के लिए आयकर की स्लैब आगामी बजट में तय होगी। मौजूदा टैक्स स्लैब के मद्देनजर अगर आप समझदारी के साथ कुछ निवेश के फैसले लेते हैं तो सालाना बड़ी आय के बाद भी आप अपना इनकम टैक्स बचा सकते हैं। एक केस स्टडी के मुताबिक अगर आप वर्ष की शुरुआत से टैक्स बचाने के लिए नियमित योजना बनाते हैं तो सालाना 7 लाख रुपए की आय के बाद भी इनकम टैक्स के दायरे से बच सकते हैं। हालांकि आपको इससे पहले अपने टैक्स स्लैब को अच्छे से परखना होगा।

साल 2015-16 के लिए टैक्स स्लैब

2,50,000 रुपए तक जीरो
2,50,001 से 5,00,000 रुपए तक 10%
5,00,001 से 10,00,000 रुपए तक 20%
10,00,000 रुपए से अधिक 30%

जानिए कैसे पा सकते हैं टैक्स में छूट-

सेक्शन 80 C के तहत छूट 1,50,000 रुपए
सेक्शन 80CCD के तहत छूट 50,000 रुपए
खुद की प्रॉपर्टी खरीदने के लिए हाउस लोन पर ब्याज में छूट 2,00,000 रुपए
सेक्शन 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमयम पर छूट 25,000 रुपए
यात्रा भत्ता पर छूट 19,200 रुपए

वित्तीय प्रबंधन होता है बहुत खास-

आपको ज्यादा कर छूट प्राप्त करने के लिए एक बेहतर वित्तीय प्रबंधन करना होगा।
मान लीजिए फिरोज नाम के एक शख्स की सैलरी 7,44,200 रुपए है। जिसमें 19,200 रुपए बतौर यात्रा भत्ता शामिल है। सेविंग बैंक अकाउंट से ब्याज की कुल आय 10,000 रुपए है और आपकी डिविडेंड इनकम 10,000 रुपए तक है। तो ऐसे में समझिए कैसे इन्हें किस तरह वित्तीय प्रबंधन करना होगा कि इन्हें कम कर चुकाना हो।

इस पर मिलेगी टैक्स छूट रुपए (अधिकतम)
प्रति माह 1,600 रुपए के हिसाब से यात्रा भत्ता 19,200
छूट के दायरे में आने वाली डिविडेंड इनकम 10,000
बचत खाते की ब्याज आय जो छूट के दायरे में है 10,000
हाउस लोन पर अदा किए गए ब्याज की छूट 2,00,000
पीएफ, पीपीएफ, इन्श्योरेंस आदि के तहत 80C पर छूट 1,50,000
पेंशन स्कीम में निवेश के तहत 80CCD(1B) पर छूट 50,000
खुद की और परिवार की मेडीक्लेम पॉलिसी के तहत छूट 25,000
मेडीक्लेम पॉलिसी के तहत परिवार के बुजुर्ग या अन्य बुजुर्ग पर छूट 30,000
कुल टैक्सेबल इनकम 2,70,000
2.5 लाख रुपए के अतिरिक्त 20 हजार रुपए पर टैक्स अदायगी 2,000
87Aके तहत मिलने वाली छूट 2,000
इस तरह आपकी टैक्सेबल इनकम जीरो

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