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इनकम टैक्‍स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख एक महीने बढ़ी, अब 31 अगस्‍त तक कर सकते हैं रिटर्न फाइल

अगर आप अभी तक आपने अपना इनकम टैक्‍स रिटर्न दाखिल नहीं किया है और इनकम टैक्‍स की वेबसाइट की दिक्‍कतों से परेशान हैं तो आपके लिए बड़ी राहत भरी खबर है।

Manish Mishra Written by: Manish Mishra
Published on: July 26, 2018 18:12 IST
Income Tax Return Filing Last Date Extended- India TV Paisa

Income Tax Return Filing Last Date Extended

नई दिल्‍ली। अगर आप अभी तक आपने अपना इनकम टैक्‍स रिटर्न दाखिल नहीं किया है और इनकम टैक्‍स की वेबसाइट की दिक्‍कतों से परेशान हैं तो आपके लिए बड़ी राहत भरी खबर है। इनकम टैक्‍स विभाग ने इनकम टैक्‍स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख एक महीने के लिए बढ़ा दी है। मतलब अब आप 31 जुलाई की जगह 31 अगस्‍त तक अपना इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

ध्‍यान रखने वाली बात यह है कि शुल्क मुक्त आयकर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 अगस्‍त 2018 है। इसके बाद आयकर दाखिल करने वालों को 5,000 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। आयकर अधिनियम की धारा 139 (1) के तहत आकलन वर्ष 2018-19 के दौरान रिटर्न दाखिल करने के लिए निर्धारित समय के भीतर आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करने पर अधिनियम की धारा 234एफ के तहत विलंब शुल्क देना होगा।

अगर किसी करदाता की कुल आय पांच लाख रुपए से अधिक है और वह 31 अगस्‍त 2018 के बाद और 31 दिसंबर, 2018 के पहले आयकर रिटर्न दाखिल करेगा तो उसे 5,000 रुपए विलंब शुल्क देना होगा।

अगर करदाता 31 दिसंबर, 2018 तक भी आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करता है तो उसे 10,000 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। करदाता 31 मार्च, 2019 तक 10,000 रुपए विलंब शुल्क के साथ आयकर रिटर्न दाखिल कर सकता है। इसके बाद आयकर आकलन वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल नहीं होगा।

अगर किसी करदाता की कुल आय पांच लाख रुपए से कम है तो उसे 31 अगस्‍त के बाद सिर्फ 1,000 रुपए विलंब शुल्क देना होगा।

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