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31 जुलाई तक नहीं किय IT रिटर्न फाइल तो देना होगा जुर्माना, ऐसे करें बस दो मिनट में रिटर्न दाखिल

इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट ने वित्‍त वर्ष 2016-17 या आकलन वर्ष 2017-18 के लिए व्‍यक्तिगत करदाताओं के लिए रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तय की है।

Abhishek Shrivastava Abhishek Shrivastava
Published on: June 13, 2017 14:14 IST
31 जुलाई तक नहीं किय IT रिटर्न फाइल तो देना होगा जुर्माना, ऐसे करें बस दो मिनट में रिटर्न दाखिल- India TV Paisa
31 जुलाई तक नहीं किय IT रिटर्न फाइल तो देना होगा जुर्माना, ऐसे करें बस दो मिनट में रिटर्न दाखिल

नई दिल्‍ली। इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट ने वित्‍त वर्ष 2016-17 या आकलन वर्ष 2017-18 के लिए व्‍यक्तिगत करदाताओं के लिए रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि  31 जुलाई तय की है। 5 लाख रुपए सालाना आय वाले करदाता केवल एक पन्ने का फॉर्म भरकर इनकम टैक्‍स रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। लेकिन, रिटर्न में देरी होने पर लेट फीस के रूप में जुर्माना देना होगा।

10,000 रुपए तक लगेगा जुर्माना

इस एप की मदद से करें दो मिनट में रिटर्न फाइल

ऑल इंडिया आईटीआर के संस्‍थापक और डायरेक्‍टर विकास दहिया ने कहा कि टैक्‍स फाइलिंग एक थकाऊ प्रक्रिया है और बहुत कम लोग इसे स्‍वयं करते हैं। हमारी एप इसे बहुत आसान बनाती है और केवल दो मिनट में रिटर्न ई-फाइल हो जाता है। फॉर्म-16 की मदद से यह एप खुद ही पूरा डाटा भर लेता है, जिससे गलतियों की गुंजाइश शून्‍य हो जाती है। यह एप एंड्रॉयड और आईओएस दोनों यूजर्स के लिए उपलब्‍ध है। हालांकि जो लोग स्‍वयं इसे करने में असुविधा महसूस करते हैं उनके लिए कंपनी ने टैक्‍स एक्‍सपर्ट की एक टीम तैयार की है।

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