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जल्‍द ही आपको विभिन्‍न कामों के लिए नहीं देना होगा आधार, बस वर्चुअल आईडी से ही हो जाएगा काम

यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने स्‍थानीय ऑथेंटिकेशन यूजर एजेंसियों (AUA) को एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि वे आधार की जगह वर्चुअल आईडी और यूआई टोकन को स्‍वीकार करें।

Manish Mishra Written by: Manish Mishra
Published on: June 30, 2018 18:47 IST
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नई दिल्‍ली। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने स्‍थानीय ऑथेंटिकेशन यूजर एजेंसियों (AUA) को एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि वे आधार की जगह वर्चुअल आईडी और यूआई टोकन को स्‍वीकार करें। अभी सभी सेवा प्रदाताओं और बैंक तथा टेलीकॉम कंपनियों को वचुअल आईडी सिस्‍टम को पूरी तरह अपनाने और आधार की जगह वर्चुअल आईडी को स्‍वीकार करने की प्रणाली तैयार करने के लिए 1 जुलाई तक का वक्‍त दिया गया था। आपको बता दें कि UIDAI ने इस संदर्भ मं 28 जून को एक अधिसूचना जारी की थी।

स्‍थानीय AUA के तहत टेलीकॉम कंपनियां, नेशनल हाउसिंग बैंक के तहत आने वाली फाइनेंस कंपनियां, गैर-बैंक पीपीआई यूजर्स, सीसीए के तहत आने वाले ई-साइन प्रदाता, गैर-जीवन बीमा कंपनियां और एनबीएफसी आदि आते हैं।

UIDAI ने पहले ही कहा था कि सभी एजेंसियों के लिए 1 जून 2018 से ऑथेंटिकेशन के लिए आधार वर्चुअल आई स्‍वीकार करना अनिवार्य होगा। हालांकि, बाद में इन एजेंसियों को एक महीने का वक्‍त दिया गया था।

इन साल सनवरी में सुरक्षा कारणों से UIDAI ने आधार के लिए वर्चुअल आईडी (VID) लागू करने की योजना की घोषणा की थी। कोई भी आधार कार्ड धार UIDAI की वेबसाट से VID जेनरेट कर सकता है और इसका इस्‍तेमाल आधार  की जगह विभिन्‍न सत्‍यापनों के लिए किया जा सकता है।

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