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अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए भी जरूरी होगा आधार, इसके बिना नहीं होगा नए वाहन का रजिस्‍ट्रेशन

पैन और मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करवाने के बाद अब सरकार ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी आधार को अनिवार्य बना सकती है।

Abhishek Shrivastava Edited by: Abhishek Shrivastava
Updated on: May 11, 2018 17:03 IST
AADHAAR- India TV Paisa

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नई दिल्‍ली। पैन और मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करवाने के बाद अब सरकार ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी आधार को अनिवार्य बना सकती है। इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स और इंफोर्मेशन टेक्‍नोलॉजी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने इस बात के संकेत एक कॉन्‍फ्रेंस में दिए। उन्‍होंने कहा कि हम ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से लिंक करने की योजना बना रहे हैं। इस मुद्दें पर नितिन गडकरी के साथ बातचीत हुई है।

एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार की योजना अगले महीने से सभी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आधार को अनिवार्य करने की है। इस कदम का लक्ष्‍य एक ही व्‍यक्ति द्वारा एक से अधिक लाइसेंस हासिल करने पर रोक लगाना है। लोग सस्‍पेंड लाइसेंस से बचने, आपराधिक कृत्‍य या नकली पहचान के लिए एक से अधिक ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं। इतना ही नहीं मंत्रालय नए वाहन के समय आधार को प्रस्‍तुत करना भी अनिवार्य बनाने पर विचार कर रहा है। ताकि यह पता चल सके कि किसी व्‍यक्ति के नाम पर कितने वाहन रजिस्‍टर्ड हैं।

आधार नंबर में मौजूद बायोमेट्रिक डिटेल्‍स इस तरह के कामों पर रोक लगाने में मदद करेगी। रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने आवश्‍यक बदलाव के लिए उठाए जाने वाले कदमों के लिए पहले से ही काम शुरू कर दिया है। चूंकि ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना राज्‍य का अधिकार है, इसलिए मंत्रालय राज्‍यों से इस सुरक्षित सिस्‍टम को अपनाने के लिए कह रहा है। लोग विभिन्‍न राज्‍यों में अलग-अलग रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफि‍स (आरटीओ) से एक से अधिक ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करते हैं, जिस पर इस कदम से रोक लगाई जा सकेगी।

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