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यात्रा के दौरान आधार साथ रखने की नहीं है जरूरत, रेलवे ने पहचान-पत्र के रूप में एम-आधार को दी मान्‍यता

आपके मोबाइल फोन पर मौजूद एम-आधार ही पहचान के लिए पर्याप्त होगा, रेलवे ने एम-आधार को पहचान के सबूत के रूप में अपनी स्‍वीकृति दे दी है।

Abhishek Shrivastava Abhishek Shrivastava
Updated on: September 14, 2017 17:03 IST
यात्रा के दौरान आधार साथ रखने की नहीं है जरूरत, रेलवे ने पहचान-पत्र के रूप में एम-आधार को दी मान्‍यता- India TV Paisa
यात्रा के दौरान आधार साथ रखने की नहीं है जरूरत, रेलवे ने पहचान-पत्र के रूप में एम-आधार को दी मान्‍यता

नई दिल्ली। भारतीय रेल के किसी भी आरक्षित श्रेणी में यात्रा करने के दौरान अब आपको पहचान-पत्र के रूप में अपना आधार कार्ड साथ में रखने की जरूरत नहीं होगी। आपके मोबाइल फोन पर मौजूद एम-आधार ही पहचान के लिए पर्याप्त होगा, रेलवे ने एम-आधार को पहचान के सबूत के रूप में अपनी स्‍वीकृति दे दी है।

रेल मंत्रालय ने किसी भी आरक्षित वर्ग में यात्रा के उद्देश्य के लिए पहचान के निर्धारित सबूत के रूप में एम-आधार (मोबाइल एप पर आधार कार्ड) को अनुमति दे दी है। मंत्रालय ने बुधवार को यह घोषणा की। आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि यात्री द्वारा अपने मोबाइल पर पासवर्ड दर्ज करने के बाद दिखाए गए एम-आधार को भारतीय रेलवे के किसी भी आरक्षित वर्ग में यात्रा करने के लिए पहचान के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए।

एम-आधार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा शुरू किया गया एक मोबाइल एप है, जिस पर एक व्यक्ति अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकता है। इसे केवल उसी मोबाइल नंबर पर ही डाउनलोड किया जा सकता है, जिससे आधार को लिंक किया गया है। आधार दिखाने के लिए व्यक्ति को एप खोलना होगा और अपना पासवर्ड दर्ज करना होगा।

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