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अब एक दिन में मिलेगा PAN और TAN नंबर, बिजनेस को आसान बनाने के लिए CBDT ने उठाया कदम

CBDT ने कंपनी मामलों के मंत्रालय के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत PAN और टैक्‍स कटौती खातन संख्‍या (TAN) को केवल एक दिन में जारी किया जाएगा।

Ankit Tyagi Ankit Tyagi
Updated on: April 28, 2017 15:19 IST
अब एक दिन में मिलेगा PAN और TAN नंबर, बिजनेस को आसान बनाने के लिए CBDT ने उठाया कदम- India TV Paisa
अब एक दिन में मिलेगा PAN और TAN नंबर, बिजनेस को आसान बनाने के लिए CBDT ने उठाया कदम

नई दिल्‍ली। नए कॉरपोरेट्स के लिए ईज ऑफ डूईंग बिजनेस में और सुधार के लिए केंद्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कंपनी मामलों के मंत्रालय के साथ एक समझौता किया है। इस समझौते के तहत स्‍थायी खाता संख्‍या (PAN) और टैक्‍स कटौती खातन संख्‍या (TAN) को केवल एक दिन में जारी किया जाएगा।

वित्‍त मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि आवेदनकर्ता कंपनियां कंपनी मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट पर एक साझा आवेदन फॉर्म SPICe (INC 32) को भर सकती हैं और जैसे ही पूरा डाटा भर दिया जाएगा वैसे ही मंत्रालय द्वारा इसे सीबीडीटी के पास भेज दिया जाएगा। इसके बाद आवेदक बिना किसी हस्‍तक्षेप के तुरंत पैन और टैन जारी कर दिए जाएंगे।

नई गठिन कंपनियों को पैन के अलावा कॉरपोरेट पहचान संख्‍या (CIN) भी लेनी होती है। मंत्रालय ने कहा है कि उसी समय टैन नंबर भी जारी किया जाएगा और कंपनी को इसके बारे में सूचना दी जाएगी। मंत्रालय ने कहा कि 31 मार्च तक 19,704 नवगठित कंपनियों को पैन नंबर जारी किए जा चुके हैं।

मार्च 2017 के दौरान 10,894 नई गठित कंपनियों को चार घंटे में पैन जारी किया गया (95.63 प्रतिशत मामलों में) और सभी मामलों में एक दिन के भीतर ऐसा किया गया। इसी प्रकार 94.7 प्रतिशत मामलों में चार घंटे के भीतर टैन नंबर जारी किया गया और 99.73 मामलों में एक दिन के भीतर इस काम को अंजाम दिया गया।

यह नया सिस्‍टम पूरी रजिस्‍ट्रेशन प्रक्रिया को आसान बनाएगा, विभिन्‍न रजिस्‍ट्रेशन की संख्‍या को कम करेगा और रजिस्‍ट्रेशन नंबर (सिन, पैन, टैन) को जारी करने में लगने वाले समय को कम करेगा। एक अन्‍य पहल के तहत सीबीडीटी ने इलेक्‍ट्रॉनिक पैन कार्ड (ई-पैन) सुविधा भी शुरू की है, जिसे ईमेल के जरिये भेजा जाएगा, जारी करने के समय भौतिक पैन कार्ड के अतिरिक्‍त इसे जारी किया जाएगा।

ई-पैन एक डिजिटली हस्‍ताक्षरित कार्ड होगा, जिसे एक प्रमाण के रूप में किसी अन्‍य एजेंसी को सीधे इलेक्‍ट्रॉनिकली तरीके से भेजा जा सकेगा या सरकार के डिजिटल लॉकर में संभाल कर रखा जा सकेगा।

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