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गुम हो गए प्रॉपर्टी या गाड़ी के पेपर? ऐसे बनवाएं दोबारा!

प्रॉपर्टी के कागजात और गाड़ी की आरसी एवं डीएल का खोना काफी परेशानियों का सबब बन जाता है। घर और व्हिकल के कागजात खो जाने के बाद भी दोबारा बनवाए जा सकते हैं।

Surbhi Jain Surbhi Jain
Updated on: October 01, 2015 13:15 IST
गुम हो गए प्रॉपर्टी या गाड़ी के पेपर? ऐसे बनवाएं दोबारा!- India TV Paisa
गुम हो गए प्रॉपर्टी या गाड़ी के पेपर? ऐसे बनवाएं दोबारा!

नई दिल्ली: प्रॉपर्टी के कागजात और गाड़ी की RC एवं DL का खोना काफी परेशानियों का सबब बन जाता है। हालांकि घर और व्हिकल के कागजात खो जाने के बाद भी दोबारा बनवाए जा सकते हैं। आपको बस अपने खोए हुए कागजात की एफआईआर कराकर इसे दोबारा से बनवाने के लिए संबंधित कार्यालय में आवेदन करना होगा।

खो गए हों प्रॉपर्टी के कागजात तो ऐसा करें-

सबसे पहले जाकर FIR दर्ज कराएं। FIR संपत्ति के मालिक ही कराएं और कागजात खो जाने के कारण को स्पष्ट रूप से बताएं। फिर उस FIR की कॉपी करा कर संभाल कर रख लें और संपत्ति बेचने या खरीदने के समय इसे अपने साथ रखें। कागजात खो जाने का अखबार में विज्ञापन जरूर दें, ताकि अगर वो किसी और व्यक्ति को मिले तो वो आपको वापस लौटा सके। इसके बाद अगर आपके कागजात फ्लैट में गुम हुए हों तो FIR के आधार पर सोसायटी से शेयर सर्टीफिकेट की मांग कर सकते है। FIR को साक्ष्य  मानते हुए सोसायटी शेयर  सर्टीफिकेट जारी करती है। इसके साथ आप N.O.C की भी मांग करें क्योंकि प्रॉपर्टी के लेन देन में इसकी जरूरत पड़ती है।

रजिस्ट्रेशन कराएं-

खोए हुए कागजात के एफिडेविट (हलफनामा) का रजिस्ट्रेशन करवाएं इसके लिए FIR नंबर और विज्ञापन में दी गईं सूचना भी स्पष्ट करें। अब इन दस्तावेजों को नोटरी के पास ले जाकर रजिस्टर्ड कराएं ताकि एफिडेविट लीगल रूप से वैध हो जाएं। डुप्लीकेट सेल डीड हासिल करें-
डुप्लीकेट सेल डीड हासिल करने के लिए FIR, विज्ञापन, शेयर सर्टीफिकेट और नोटरी  द्वारा एफिडेविट की कॉपियों को रजिस्ट्रार के दफ्तर में जमा करवाएं। प्रॉपर्टी के वैध कागजातों के लिए काफी पैसे देने पड़ते है और अगर बैंक कागजात खो देता है तो आप हर्जाने की मांग भी कर सकते है।

खो गए हैं गाड़ी के कागजात तो ऐसे बनवाएं-

अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर को एप्लीकेशन लिखें की आपकी गाड़ी की RC खो गई है। इस एप्लीकेशन में कार रजिस्ट्रेशन नंबर, कार मॉडल, इंजन नंबर, चेसिस नंबर और कार मालिक का नाम और पता। इसके बाद आप गुम हुई RC बुक के लिए चलान की रिक्वेस्ट कर सकते है। यह चलान एक गुम हुए RC की इंफॉर्मेशन कॉपी की तरह काम करेगा। इसमें यह स्पष्ट करें की कब से RC गुम है। इस चालान के साथ अपना आई डी प्रूफ, एडरेस प्रूफ, इंश्योरेंस पॉलिसी और RC की अगर फोटो कॉपी उपलब्ध हो और ड्राइविंग लाइसेंस अटेच करें।  इसके लिए कोई फीस अदा नहीं करनी होती है। गुम हुए RC चलान की कॉपी पुलिस जारी करती है। इसके बाद RTO फॉर्म नंबर 26 भरें और उसमें अपनी गुम या चोरी हुई RC की पुलिस कम्प्लेंट अटेच करके RTO (रीजनल ट्रांस्पोर्ट ऑफिसर) के सबमिट कर दें। इसके लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स ये है- अपने पते के साथ सेल्फ स्टैम्प्ड इनवलप (लिफाफा), Application form 26, व्हिकल का चेसिस इंमप्रिंट नंबर, RC की FIR, RC की ओरिजनल कॉपी, वैध टैक्स टोकन, पिछली चार तिमाही के टैक्स पेमेंट डीटेल्स, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, फाइनेंनसर से मिली N.O.C, वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टीफिकेट (PUC)

RTO कैश काउंटर पर देने की फीस-

10 रुपए-      इंवेलिड कैरिएज
30 रुपए-     दो पहिया वाहन
100 रुपए-   Light Motor Vehicles (Non-transport)
150 रुपए-   Light Commercial Vehicles
200 रुपए-  Medium Goods/Passenger vehicles.
300 रुपए-  Heavy Goods/Passenger vehicles.
400 रुपए-  imported vehicles.
100 रुपए-   imported motor cycles.
150 रुपए-   other vehicles not mentioned above.

वैधता: दो पहिया वाहन और गाड़ी की RC पहली रजिस्ट्रेशन के 15 साल तक वैध रहती है जिसके बाद हर पांच साल के बाद रिन्यू होती है।

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