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जीएसटी: आज से घट गया आपका ग्रोसरी का बिल, रेस्टोरेंट के खाने पर भी नहीं लगेगा ज्यादा टैक्स

चॉकलेट, टूथपेस्ट, शैंपू, वॉशिंग पाउडर, शेविंग क्रीम जैसी वस्तुओं के दाम घट गए हैं। जीएसटी काउंसिल ने इस तरह की वस्तुओं पर टैक्स 28% से घटाकर 18% किया है

Manoj Kumar Manoj Kumar @kumarman145
Updated on: November 15, 2017 10:22 IST
जीएसटी: आज से घट गया आपका ग्रोसरी का बिल, रेस्टोरेंट के खाने पर भी नहीं लगेगा ज्यादा टैक्स- India TV Paisa
जीएसटी: आज से घट गया आपका ग्रोसरी का बिल, रेस्टोरेंट के खाने पर भी नहीं लगेगा ज्यादा टैक्स

नई दिल्ली। आपके रोजमर्रा के इस्तेमाल की कई चीजों का दाम आज से घट गया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल ने अपनी पिछली बैठक में जिन 200 से ज्यादा वस्तुओं पर टैक्स घटाने की घोषणा की थी वह टैक्स कटौती आज से लागू हो गई है। आज से चॉकलेट, टूथपेस्ट, शैंपू, वॉशिंग पाउडर और शेविंग क्रीम जैसी कई वस्तुओं के दाम घट गए हैं। जीएसटी काउंसिल ने इस तरह की तमाम वस्तुओं पर टैक्स की दर को 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दिया है।

इतना ही नहीं आज से आपका रेस्टोरेंट में खाने का बिल भी पहले के मुकाबले कम आएगा। जीएसटी काउंसिल ने रेस्टोरेंट में खाना खाने पर टैक्स की दर को 12 फीसदी और 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया है, यह कटौती भी आज से लागू हो गई है।

जीएसटी काउंसिल ने पिछले शुक्रवार को अपनी 23वीं बैठक में 200 से ज्यादा वस्तुओं पर टैक्स की दर को घटा दिया था। इनमें 178 ऐसी वस्तुएं थी जिनमें टैक्स की दर को 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी करने का ऐलान किया गया है। कई वस्तुओं पर टैक्स की दर को घटाकर 12 फीसदी और कई पर 5 फीसदी भी किया गया है। कुछएक पर तो टैक्स की दर खत्म भी की गई है।

पास्ता, मियोनी, कंडेंस्ड मिल्क, जूट बैग, और चश्मे की फ्रेम पर जीएसटी की दर को 18 फीसदी से  घटाकर 12 फीसदी करने का फैसला किया गया है। इडली और डोसा बैटर पर टैक्स की दर को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी और शकरकंदी पर टैक्स की दर को पूरी तरह से खत्म किया गया है।

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