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अब टेलीकॉम कंपनियों को हर महीने देनी होगी अपने टैरिफ प्‍लान की जानकारी, ट्राई ने जारी किया आदेश

ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों से हर माह के अंत में उन ग्राहकों की संख्या भी बताने के लिए कहा है, जिन्होंने खास ऑफर को हासिल किया है।

India TV Paisa Desk Edited by: India TV Paisa Desk
Published on: April 04, 2019 11:47 IST
telecom oprators- India TV Paisa
Photo:TELECOM OPRATORS

telecom oprators

नई दिल्ली। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया है कि वह हर माह के अंत में अपने चुनिंदा श्रेणी के ग्राहकों को दिए जाने वाले सभी टैरिफ प्लान से उसे अवगत कराए। ट्राई ने ऐसा ही एक आदेश अक्टूबर 2018 में जारी किया था। लेकिन इस आदेश को दूरसंचार विवाद निस्तारण और अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडीसैट) ने खारिज कर दिया था। 

श्रेणीगत ग्राहकों के लिए टैरिफ से जुड़ी जानकारी को सार्वजनिक करने के लिए ट्राई का यह नया निर्देश सुप्रीम कोर्ट के 21 जनवरी को आए उस आदेश के बाद आया है, जिसमें कोर्ट ने टीडीसैट के सुनाए आदेश पर रिमांड की हद तक को छोड़कर कोई रोक नहीं लगाई है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ट्राई ने अपने नए निर्देश में टेलीकॉम कंपनियों को टैरिफ प्लान और उसकी शर्तों, प्‍लान का नाम, प्‍लान की वैधता अवधि और प्‍लान के तहत ग्राहकों को उपलब्‍ध कराए गए लाभों की विस्‍तृत जानकारी हर माह के अंत तक उसके पास जमा कराने के लिए कहा है।

ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों से हर माह के अंत में उन ग्राहकों की संख्‍या भी बताने के लिए कहा है, जिन्‍होंने खास ऑफर को हासिल किया है। नियामक ने सभी कंपनियों से यह भी कहा है कि वह एक हलफनामा भी दें कि चुनिंदा श्रेणी में उपभोक्‍ताओं को दिए जाने वाले ऑफर सभी मौजूदा ग्राहकों को हासिल हुआ और इसमें कोई भेदभाव नहीं किया गया।

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