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अमेरिकी अदालत ने फायरस्टार डायमंड से कर्ज वसूली पर अंतरिम रोक लगाई, 30 मार्च को होगी कर्जदाताओं की बैठक

अमेरिका की एक अदालत ने कर्जदाताओं को नीरव मोदी के स्वामित्व वाली कंपनी फायरस्टार डायमंड से कर्ज वसूली करने पर अंतरिम रोक लगा दी है। कंपनी ने इस हफ्ते की शुरुआत में दिवालिया प्रक्रिया के लिए आवेदन किया है।

Manish Mishra Edited by: Manish Mishra
Published on: March 03, 2018 10:22 IST
Nirav Modi- India TV Paisa
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वाशिंगटन अमेरिका की एक अदालत ने कर्जदाताओं को नीरव मोदी के स्वामित्व वाली कंपनी फायरस्टार डायमंड से कर्ज वसूली करने पर अंतरिम रोक लगा दी है। कंपनी ने इस हफ्ते की शुरुआत में दिवालिया प्रक्रिया के लिए आवेदन किया है। नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक से करीब 12,000 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी का आरोप है। फायरस्टार डायमंड और उसकी सहयोगी कंपनियों में अन्य कंपनियों के माध्यम से मोदी की बहुसंख्यक हिस्सेदारी है।

कंपनी ने सोमवार को न्यूयॉर्क दक्षिण की एक अदालत में अध्याय 11 के तहत स्वैच्छिक तौर पर दिवालिया के लिये याचिका दायर की है।

न्यूयॉर्क की सदर्न डिस्ट्रिक्ट की दिवालिया अदालत ने कंपनी को राहत देते हुये आदेश में कहा कि दिवाला प्रक्रिया के आवेदन के साथ ही वसूली से जुड़ी अधिकतर गतिविधियों पर स्वत: रोक लग गई है। इसका मतलब यह है कि कर्जदाता आमतौर पर उधार लेने वालों या उनकी संपत्ति से कर्ज वसूलने के लिये कार्रवाई नहीं कर सकते हैं।

रोक के आदेश का उल्लंघन करने पर कर्जदाताओं को वास्तविक और दंडात्मक क्षतिपूर्ति तथा वकीलों की फीस का भुगतान करना पड़ सकता है। अदालत ने 30 मार्च को न्यूयॉर्क में कर्जदाताओं की बैठक बुलाई है।

अदालत की ओर से अंतरिम राहत का यह फैसला मिहिर भंसाली की तीन कंपनियों- फैंटेसी डायमंड इंक, फैंटेसी इंक और ए. जैफे इंक- की ओर से दिवालिया के लिये आवेदन करने के बाद आया है। फायरस्टार डायमंड इंक ने बुधवार को अदालत में कर्जदाताओं की सूची के साथ विवरण प्रस्तुत किया है। 

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