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अब अमीर लोगों को आयकर रिटर्न में महंगी संपत्तियों की जानकारी देनी होगी: CBDT

50 लाख रुपए से अधिक कमाने वाले अमीरों को वर्ष 2016-17 के लिए आयकर रिटर्न फार्म में यह भी बताना होगा कि उन्हें जमीन, भवन व आभूषण संपत्तिया कितने की खरीदी।

Abhishek Shrivastava Abhishek Shrivastava
Updated on: May 04, 2016 19:04 IST
अब अमीरों को देनी होगी आयकर रिटर्न में महंगी संपत्तियों की जानकारी, CBDT ने जारी किया नया फॉर्म- India TV Paisa
अब अमीरों को देनी होगी आयकर रिटर्न में महंगी संपत्तियों की जानकारी, CBDT ने जारी किया नया फॉर्म

नई दिल्ली। देश में 50 लाख रुपए से अधिक सालाना आय वाले अमीर लोगों को आकलन वर्ष 2016-17 के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म में यह भी बताना होगा कि उन्हें जमीन, भवन व आभूषण आदि महंगी संपत्तियों को खरीदने में कितनी लागत आई है। फॉर्म में जिन लग्जरी उत्पादों का खुलासा करना होगा उनमें महंगे बर्तन, परिधान, कीमती पत्थरों वाला फर्नीचर, साेने, चांदी व प्लेटिनम के बने आभूषण शामिल हैं।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने नए आईटीआर फॉर्म के बारे में दिशा निर्देश जारी करते हुए यह जानकारी दी है। इसके अनुसार, आस्तियों से जुड़ी राशि की जानकारी में करदाता की उक्त आस्तियों का लागत मूल्य भी शामिल होगा। अगर कीमती सामान उपहार के रूप में मिलते हैं तो करदाता को पूर्व मालिक के लिए अधिग्रहण की लागत तथा मूल्य वर्धन की जानकारी देनी होगी। कर्जदार को यह बताना होगा कि इस तरह के सामान व उनके मूल्य का खुलासा क्या पहले संपत्ति कर रिटर्न भरते समय किया गया।

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कर विभाग ने आकलन वर्ष 2016-17 के लिए नए आईटीआर फाॅर्म को अप्रैल में अधिसूचित किया। इसके तहत आईटीआर-1, आईटीआर-2 व 2ए में एक नया रिपोर्टिंग कॉलम साल के आखिर में संपत्ति व देनदारी जोड़ा गया है। यह 50 लाख रुपए से अधिक की आय वाले मामलों में लागू होगा।

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