Tuesday, April 23, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. पैसा
  3. बिज़नेस
  4. GST अधिकारी बिना इजाजत नहीं कर सकता जांच, परेशान करने वालों के खिलाफ हेल्पलाइन पर तुरंत करें शिकायत

GST अधिकारी बिना इजाजत नहीं कर सकता जांच, परेशान करने वालों के खिलाफ हेल्पलाइन पर तुरंत करें शिकायत

वित्तमंत्रालय को शिकायतें मिल रही थी कि कुछ अनैतिक तत्व GST अधिकारी बनकर GST के नाम पर दुकानदारों और ग्राहकों को लूट रहे हैं

Manoj Kumar Manoj Kumar @kumarman145
Updated on: July 08, 2017 16:04 IST
GST अधिकारी बिना इजाजत नहीं कर सकता जांच, परेशान करने वालों के खिलाफ हेल्पलाइन पर तुरंत करें शिकायत- India TV Paisa
GST अधिकारी बिना इजाजत नहीं कर सकता जांच, परेशान करने वालों के खिलाफ हेल्पलाइन पर तुरंत करें शिकायत

नई दिल्‍ली।  गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) को लेकर कोई भी टैक्स अधिकारी किभी भी दुकानदार के परिसर का दौरा तब तक नहीं कर सकता, जब तक उसने संबंधित संस्था से इजाजत नन ली हो। अगर कोई अधिकारी ऐसी चूक करता है तो उसके खिलाफ हेल्पलाइन पर शिकायत की जा सकती है। शनिवार को सरकार की तरफ से यह सफाई दी गई है।

वित्त मंत्रालय की तरफ से यह सफाई ऐसे समय में आई है जब सरकार को व्यापारियों की तरफ से इसको लेकर शिकायतें मिल रही थी। शिकायतों में कहा गया था कि कुछ अनैतिक तत्व जीएसटी अधिकारी बनकर जीएसटी के नाम पर दुकानदारों और ग्राहकों को लूट रहे हैं। इन शिकायतों के मिलने के बाद वित्तमंत्रालय की तरफ से जीएसटी पर दी गई सफाई में कहा गया है कि आयकर विभाग या जीएसटी से संबधित दूसरे विभाग का कोई भी अधिकारी तबतक दुकानदार के परिसर का दौरा नहीं कर सकता, जबतक उसको अधिकृत नहीं किया गया हो।

वित्तमंत्रालय ने इस तरह के मामलों की शिकायत के लिए एक हेल्पलाइन भी जारी की है और व्यापारियों से कहा है कि कोई अधिकारी अगर कोई टैक्स अधिकारी बिना इजाजत दुकान का दौरा करता हुआ पाया जाता है तो दुकानदार या व्यापारी 011-23370115 नंबर पर शिकायत कर सकता है।  इसके अलावा जीएसटी रेट फाइंडर (GST Rates Finder) नाम से एंड्रॉयड मोबाइल एप्लिकेशन भी लॉन्च की है जिसकी मदद से अलग-अलग वस्तुओं और सेवाओं के जीएसटी रेट्स की जानकारी ली जा सकती है।

Latest Business News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। Business News in Hindi के लिए क्लिक करें पैसा सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement