Thursday, March 28, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. पैसा
  3. बिज़नेस
  4. सुप्रीम कोर्ट ने माल्या से पूछा, क्या उसने ईमानदारी से अपनी संपत्ति का खुलासा किया है

सुप्रीम कोर्ट ने माल्या से पूछा, क्या उसने ईमानदारी से अपनी संपत्ति का खुलासा किया है

सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और न्यायमूर्ति यूयू ललित की पीठ ने माल्या से पूछा कि क्या उसने ईमानदारी से अपनी संपत्ति का खुलासा किया है।

Manish Mishra Manish Mishra
Updated on: March 09, 2017 15:52 IST
सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या से पूछा, क्या उन्‍होंने अपनी संपत्ति का खुलासा पूरी ईमानदारी से किया है- India TV Paisa
सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या से पूछा, क्या उन्‍होंने अपनी संपत्ति का खुलासा पूरी ईमानदारी से किया है

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शराब कारोबारी विजय माल्या द्वारा न्यायालय में घोषित अपनी संपत्ति के बारे में अनेक तीखे सवाल पूछे। न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और न्यायमूर्ति उदय यू ललित की पीठ ने माल्या से जानना चाहा कि क्या उन्‍होंने अपनी संपत्ति का खुलासा पूरी ईमानदारी से किया है।

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के नेतृत्व वाले बैंकों के समूह ने आरोप लगाया है कि माल्‍या ने अपनी पूरी संपत्ति का खुलासा नहीं किया है। वहीं माल्‍या पर यह भी आरोप है कि उन्‍होंने कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश का पूरी तरह उल्लंघन करते हुए अपने तीन बच्चों के नाम 4 करोड़ अमेरिकी डॉलर हस्तांतरित किए हैं।

यह भी पढ़ें :उपहार सिनेमा अग्निकांड: गोपाल अंसल को काटनी होगी पूरी सजा, सुप्रीम कोर्ट ने खारीज की पुनर्विचार याचिका

  • बैंकों की ओर से अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने आरोप लगाया कि माल्या ने ब्रिटेन की कंपनी दियाजियो पीएलसी से 4 करोड़ अमेरिकी डॉलर प्राप्त होने की जानकारी न्यायालय को नहीं दी।
  • इस आरोप का संज्ञान लेते हुए पीठ ने माल्या के वकील से अटॉर्नी जनरल के सवाल का जवाब देने के लिए कहा कि क्या वह अपनी संपत्ति का खुलासा करने के मामले में पूरी तरह ईमानदार थे या नहीं।

यह भी पढ़ें : Hyundai ने किया हैचबैक कार i10 का उत्‍पादन बंद, प्रीमियम और आधुनिक वाहनों पर कंपनी करेगी फोकस

  • न्यायालय ने यह भी जानना चाहता था कि क्या 4 करोड़ अमेरिकी डॉलर अपने बच्चों के नाम हस्तांतरित करके माल्‍या ने इस संबंध में कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया या नहीं।
  • कर्नाटक उच्च न्यायालय ने माल्या को अपनी कोई भी चल या अचल संपत्ति किसी तीसरे पक्ष के नाम हस्तांतरित करने से रोक दिया था।
  • शीर्ष अदालत इस मामले में अब भोजनावकाश के बाद दो बजे से फिर सुनवाई करेगी।

Latest Business News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। Business News in Hindi के लिए क्लिक करें पैसा सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement