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GST के मुद्दे पर केंद्र को मिला राज्‍यों का साथ, अलग-थलग पड़ी कांग्रेस

लंबे समय से अटके पड़े वस्तु एवं सेवाकर (GST ) विधेयक पर केन्द्र और राज्यों के बीच सहमति बनती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस अलग-थलग पड़ती नजर आ रही है।

Sachin Chaturvedi Sachin Chaturvedi @sachinbakul
Updated on: July 27, 2016 10:55 IST
GST के मुद्दे पर केंद्र को मिला राज्‍यों का साथ, अलग-थलग पड़ी कांग्रेस- India TV Paisa
GST के मुद्दे पर केंद्र को मिला राज्‍यों का साथ, अलग-थलग पड़ी कांग्रेस

नयी दिल्ली। लंबे समय से अटके पड़े वस्तु एवं सेवाकर (GST ) विधेयक पर केन्द्र और राज्यों के बीच सहमति बनती नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर GST समर्थकों की बढ़ती तादाद के बीच प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस अलग-थलग पड़ती नजर आ रही है। मंगलवार को हुई केंद्र और राज्‍यों की बैठक में दोनों पक्षों में इस सिद्धांत पर सहमति बनी है कि जीएसटी दर मौजूदा स्तर से कम रहनी चाहिये। मोटे तौर पर यह सहमति भी उभरी है कि जीएसटी दर का उल्लेख संविधान संशोधन विधेयक में नहीं किया जायेगा।

वित्त मंत्री अरण जेटली के आह्वान पर बुलाई गई राज्यों के वित्त मंत्रियों की एंपावरमेंट कमेटी की बैठक में इस बात पर भी सहमति बनी है कि GST लागू होने के पहले पांच साल के दौरान राज्यों को राजस्व नुकसान होने की स्थिति में उसकी भरपाई की प्रणाली की भी व्यवस्था की जानी चाहिये। उल्लेखनीय है कि जीएसटी के लागू होने पर केन्द्र और राज्यों में लगने वाले अप्रत्यक्ष करों को इसमें समाहित कर लिया जायेगा।

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राज्यों के वित्त मंत्रियों की प्राधिकृत समिति के चेयरमैन और पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने बैठक के बाद कहा कि इस बारे में व्यापक सहमति बनी है कि साधारण व्यवसायी और आम करदाता को GST की शुरआत से फायदा होना चाहिये और इसके लिये कर की दर कम रहनी चाहिये। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जायेगा कि राज्यों को इससे राजस्व का नुकसान नहीं होना चाहिये।

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सरकार संसद के चालू मानसून सत्र में ही GST विधेयक को पारित कराना चाहती है। यह सत्र 12 अगस्त को समाप्त हो रहा है। GST विधेयक राज्यसभा में अटका पड़ा है जहां कांग्रेस पार्टी की तरफ से उसे कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस GST की दर को कम रखने और दर का संविधान संशोधन विधेयक में उल्लेख करने पर जोर दे रही है। इसके साथ ही कांग्रेस यह भी चाहती है कि राज्यों को जो एक प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाने का अधिकार दिया जा रहा है उसे समाप्त किया जाना चाहिये।

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