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अस्पतालों के कमरों पर नहीं लगेगा GST, कारों पर उपकर बढ़ाने पर कैबिनेट में कल हो सकता है फैसला

अस्पतालों के कमरों के लिए किया जाने वाला किराया भुगतान वस्‍तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे से बाहर रहेगा।

Abhishek Shrivastava Abhishek Shrivastava
Updated on: August 29, 2017 20:47 IST
अस्पतालों के कमरों पर नहीं लगेगा GST, कारों पर उपकर बढ़ाने पर कैबिनेट में कल हो सकता है फैसला- India TV Paisa
अस्पतालों के कमरों पर नहीं लगेगा GST, कारों पर उपकर बढ़ाने पर कैबिनेट में कल हो सकता है फैसला

नई दिल्‍ली। अस्पतालों में कमरे के लिए किया जाने वाला किराया भुगतान वस्‍तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे से बाहर रहेगा। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने किराया संबंधी जीएसटी की दरों पर स्पष्टीकरण जारी करते हुए आज कहा कि अस्पतालों के कमरों का किराया जीएसटी के दायरे से बाहर होगा।

आगे कहा कि होटल, गेस्ट हाउस आदि में लगाए गए वास्तविक शुल्क पर ही जीएसटी लगाया जाएगा। एक हजार रुपए से कम वाले कमरा किराये पर जीएसटी लागू नहीं होगा। एक हजार रुपए से अधिक तथा 2500 रुपए से कम के किराये पर 12 प्रतिशत तथा 2500 रुपए से 7500 रुपए तक के किराये पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। 7500 रुपए से अधिक किराया होने पर जीएसटी की दर 28 प्रतिशत होगी। ये कर अतिरिक्त बिस्तर के शुल्क समेत पूरी राशि पर लगाया जाएगा।

मनोरंजन के कार्यक्रमों अथवा स्थानों, थीम पार्क, वाटर पार्क, जॉय राइड्स, गो कार्टिंग, कैसिनो, रेस कोर्स, बैटिंग या आईपीएल जैसे खेल कार्यक्रम में जाने पर 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी देय होगा। कैसिनो में तथा सट्टा की राशि पर भी 28 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।

कल होगा कारों पर उपकर लगाने का फैसला

बुधवार को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मध्‍यम और बड़े आकार की कारों तथा स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स (एसयूवी) पर जीएसटी के तहत उपकर 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने संबंधी अध्यादेश जारी करने पर विचार हो सकता है। एक अधिकारी ने इसकी जानकारी देते हुए कहा, कैबिनेट की कल की बैठक में विचार के लिए अध्यादेश संबंधी प्रस्ताव सूचीबद्ध है।

उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू किए जाने के बाद मोटर गाड़ियों पर लगने वाला कुल कर जीएसटी से पहले वाली व्यवस्था की तुलना में कम हो गया था। इस अनियमितता को दूर करने के लिए वित्‍त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद ने वाहनों पर उपकर 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने के लिए केंद्र को आवश्यक विधायी कदम उठाने का सुझाव दिया था। उस अधिकारी ने बताया कि कानून में संशोधन होते ही जीएसटी परिषद यह तय करेगी कि बढ़ा हुआ उपकर किस तारीख से लागू किया जाए। परिषद की अगली बैठक नौ सितंबर को हैदराबाद में होने वाली है।

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