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RBI ने नहीं सरकार ने दिया है बैंक खातों को आधार से जोड़ने का आदेश, RTI से हुआ इसका खुलासा

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने यह स्‍पष्‍ट किया है कि उसने कभी भी बैंक खातों को आधार से जोड़ने को अनिवार्य बनाए जाने संबंधी कभी भी कोई आदेश नहीं दिया है।

Abhishek Shrivastava Abhishek Shrivastava
Updated on: October 21, 2017 14:16 IST
RBI ने नहीं सरकार ने दिया है बैंक खातों को आधार से जोड़ने का आदेश, RTI से हुआ इसका खुलासा- India TV Paisa
RBI ने नहीं सरकार ने दिया है बैंक खातों को आधार से जोड़ने का आदेश, RTI से हुआ इसका खुलासा

नई दिल्‍ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने साफतौर पर इस बात से इनकार किया है कि उसने आधार नंबर को बैंक खातों से जोड़ने का कोई आदेश जारी किया है। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि उसने बैंक खातों से आधार को लिंक करना अनिवार्य बनाने संबंधी कभी भी कोई आदेश जारी नहीं किया है। ऐसा कहा जा रहा है कि आधार को बैंक एकाउंट से लिंक न करने पर उक्‍त खाता बंद कर दिया जाएगा।

यह खुलासा एक सूचना के अधिकार (RTI) के तहत दायर याचिका के उत्‍तर से हुआ है। यह याचिका मनीलाइफ डॉट इन के योगेश सपकाले ने दायर की थी। इस याचिका के जवाब में खुद आरबीआई ने कहा कि सरकार ने 1 जून 2017 को एक गजट नोटिफि‍केशन जीएसआर538(ई) जारी किया था जिसमें धन शोधन रोकथाम (रिकॉर्ड का रखरखाव) दूसरा संशोधन नियम, 2017 के संबंध में बैंक खाता खोलने के लिए आधार और पैन को प्रस्‍तुत करना अनिवार्य बनाया है। यहां ध्यान दिया जा सकता है कि रिजर्व बैंक ने इस संबंध में अभी तक कोई निर्देश जारी नहीं किए हैं।

बैंक खातों से आधार को अनिवार्य रूप से जोड़ने के सवाल पर आरबीआई ने कहा कि उसने अभी तक अनिवार्य रूप से आधार नंबर को बैंक खाते के साथ जोड़ने संबंधी कोई भी निर्देश जारी नहीं किया है। केंद्रीय बैंक ने स्‍पष्‍ट रूप से इस बात से भी इनकार किया है कि उसने सुप्रीम कोर्ट में इन दोनों को जोड़ने के लिए अनुमति मांगने हेतु कोई याचिका दायर की है। आरबीआई ने कहा है‍ कि उसने सुप्रीम कोर्ट में कोई भी याचिका दाखिल नहीं की है।

आरबीआई का यह उत्‍तर साफ तौर पर बताता है कि बैंक खातों को आधार से जोड़ने का निर्णय नरेंद्र मोदी सरकार का है न कि आरबीआई का। ग्राहकों को बैंकों से संदेश प्राप्‍त हो रहे हैं कि वे अपना आधार नंबर अपने बैंक एकाउंट से जोड़े, ऐसा न करने पर उनके बैंक एकाउंट की सेवाएं बाधित हो सकती हैं।

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