Saturday, April 27, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. पैसा
  3. बिज़नेस
  4. एक जून से 50,000 रुपए तक की PF निकासी पर TDS नहीं

एक जून से 50,000 रुपए तक की PF निकासी पर TDS नहीं

भविष्य निधि (PF) से एक जून से 50,000 रुपए तक की निकासी पर स्रोत पर कर कटौती (TDS) नहीं की जाएगी।

Dharmender Chaudhary Dharmender Chaudhary
Published on: May 30, 2016 21:57 IST
एक जून से 50,000 रुपए तक की PF निकासी पर नहीं कटेगा TDS, सरकार ने नियम में किया बदलाव- India TV Paisa
एक जून से 50,000 रुपए तक की PF निकासी पर नहीं कटेगा TDS, सरकार ने नियम में किया बदलाव

नई दिल्ली। भविष्य निधि (PF) से एक जून से 50,000 रुपए तक की निकासी पर स्रोत पर टैक्‍स कटौती (TDS) नहीं की जाएगी। एक अधिकारी ने बताया कि सरकार ने TDS कटौती के लिए पीएफ निकासी की सीमा को मौजूदा 30,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया है। इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई है।

अधिसूचना के अनुसार वित्त अधिनियम, 2016 ने आयकर कानून, 1961 की धारा 192ए को संशोधित कर दिया है, जिससे TDS कटौती के लिए PF निकासी की सीमा 30,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई है। यह प्रावधान 1 जून, 2016 से लागू होगा। इससे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंशधारकों को राहत मिलेगी। अगर कर्मचारी पांच साल की अवधि के बाद PF से पैसा निकालता है तो स्रोत पर कोई कर कटौती नहीं होगी।

डिपॉजिटरी बंद करने की नीति अधिसूचित

बाजार नियामक सेबी ने डिपॉजिटरी कारोबार को व्यवस्थित ढंग से बंद करने के लिए नए ढांचे को अधिसूचित कर दिया है। उल्लेखनीय है कि डिपॉजिटरी प्रतिभूतियों के लिए बैंकों के रूप में काम करती हैं और वे डीमैट खातों की संरक्षक होती हैं। नियामक ने इस बारे में 27 मई को अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार, प्रत्येक डिपॉजिटरी के पास कारोबार बंदी की एक योजना होनी चाहिए। भारत में दो डिपॉजिटरी-एनएसडीएल व सीएसडीएल-हैं।

कारोबार बंद होने की इस योजना से तात्पर्य एक प्रक्रिया अथवा योजना जिसमें लाभार्थियों के खातों तथा डिपॉजिटरी की अन्य गतिविधियों को वैकल्पिक संस्थान को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया से है, जो कि उसके दिवालिया होने अथवा सेवाएं देने में असफल रहने की स्थिति में आगे बढ़ाई जा सकती है।

यह भी पढ़ें- ABC of PPF: पब्लिक प्रोविडेंट फंड में निवेश से पहले जान लें इससे जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी

Latest Business News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। Business News in Hindi के लिए क्लिक करें पैसा सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement