Friday, April 19, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. पैसा
  3. बिज़नेस
  4. जिग्नेश शाह की कंपनी को अदालत से अंतरिम राहत नहीं

जिग्नेश शाह की कंपनी को अदालत से अंतरिम राहत नहीं

बंबई हाई कोर्ट ने जिग्नेश शाह प्रवर्तित 63 मून्स टेक्नोलॉजीज लि. (एफटीआईएल) की याचिका को आज खारिज कर दिया। कुर्की पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया था।

Dharmender Chaudhary Dharmender Chaudhary
Updated on: July 20, 2016 21:52 IST
जिग्नेश शाह की कंपनी को कोर्ट से नहीं मिली अंतरिम राहत, कुर्की पर रोक लगाने वाली याचिका हुई खारिज- India TV Paisa
जिग्नेश शाह की कंपनी को कोर्ट से नहीं मिली अंतरिम राहत, कुर्की पर रोक लगाने वाली याचिका हुई खारिज

मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने जिग्नेश शाह प्रवर्तित 63 मून्स टेक्नोलॉजीज लि. (पूर्व में एफटीआईएल) की याचिका को आज खारिज कर दिया। याचिका में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा कंपनी की 2,000 करोड़ रुपए मूल्य की अचल संपत्ति की कुर्की पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया था। ईओडब्ल्यू ने एनएसईएल घोटाला मामले में संपत्ति कुर्क की है।

जिग्नेश शाह को इस मामले में इस माह की शुरूआत में गिरफ्तार किया गया था। अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए न्यायाधीश अभय ओका की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि मामले में कोई जल्दबाजी नहीं है और कंपनी को 25 जुलाई को नियमित पीठ से संपर्क करना चाहिए जहां मामले की सुनवाई होनी है। पिछले सप्ताह मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक कानून से संबद्ध विशेष अदालत ने शाह को एक अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गौरतलब है कि शाह को नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लि. में 5,600 करोड़ रुपए के घोटाला मामले में गिरफ्तार किया गया है।

ईडी ने शाह को मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक कानून (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया। जांच एजेंसी ने कहा कि वह जांच में सहयोग नहीं दे रहे थे। पिछले साल प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दाखिल पहले आरोपपत्र में शाह का नाम था। कंपनी ने अपने 63,000 शेयरधारकों और 1,000 कर्मचारियों के हित में कुर्की पर रोक लगाने का अनुरोध किया था।

यह भई पढ़ें: NSEL घोटाला: निवेशकों को जल्‍द मिलेगा पैसा वापस, सरकार ने जब्त संपत्तियों की नीलामी में तेजी लाने को कहा

यह भई पढ़ें: एनएसईएल घोटाला: जांच के दायरे में कालाधन लाने वाले ब्रोकर्स, ग्राहकों के नाम फर्जी लेजर खाते किए थे तैयार

Latest Business News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। Business News in Hindi के लिए क्लिक करें पैसा सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement