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1 अप्रैल 2020 के बाद देश में नहीं बिक सकेंगे BS-4 वाहन, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल 2020 के बाद से देश में बीएस 4 वाहनों की बिक्री और उनके रजिस्‍ट्रेशन पर रोक लगा दी है।

India TV Paisa Desk Written by: India TV Paisa Desk
Updated on: October 24, 2018 12:07 IST
BS IV - India TV Paisa

BS IV 

देश में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए को देखते हुए सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने कड़ा फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल 2020 के बाद से देश में बीएस 4 वाहनों की बिक्री और उनके रजिस्‍ट्रेशन पर रोक लगा दी है। देश में अभी बन रहे लगभग सभी वाहन बीएस 4 श्रेणी में ही आते हैं।

कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कंपनियों ​को बीएस-4 वाहनों का स्टॉक खत्म करने के लिए अप्रैल, 2020 तक का वक्त दिया है , उसके बाद BS-IV वाहनों की बिक्री या रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकेगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 31 मार्च 2017 को बीएस 3 वाहनों की बिक्री बंद कर दी गई थी।

क्‍यों जरूरी है बीएस 4 

हाल ही में सरकार ने बीएस 6 मानक लागू करने की घोषणा की थी। अप्रैैल  2020 से भारत में बीएस 6 एमिशन नॉर्म को लागू किया जाना है। दरअसल, बीएस-6 फ्यूल में सल्फर की मात्रा काफी कम होती है जिसकी वजह से प्रदूषण भी कम फैलता है। वहीं, बीएस-6 वाले वाहनों से नाइट्रोजन ऑक्साइड का 89 फीसद और पीएम का 50 फीसद कम उत्सर्जन होगा। हालांकि बीएस-4 वाहनों का स्टॉक खत्म करने के लिए ग्रेस पीरियड दिये जाने की मांग की गई थी।

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