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जीएसटी मुनाफाखोरी के बारे में शिकायत फॉर्म को सरल बनायेगा मंत्रालय

GST लागू होने के बाद मुनाफाखोरी करने वाली कंपनियों की शिकायत के लिए उपभोक्ताओं को यह फॉर्म भरना होता है

India TV Paisa Desk Edited by: India TV Paisa Desk
Published on: January 14, 2018 18:27 IST
GST profiteering complaint- India TV Paisa
Ministry to ease form of GST profiteering complaint

नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय माल एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था में मुनाफाखोरी की शिकायत के फॉर्म को सरल बनाने की तैयारी कर रहा है। GST लागू होने के बाद मुनाफाखोरी करने वाली कंपनियों की शिकायत के लिए उपभोक्ताओं को यह फॉर्म भरना होता है। मंत्रालय इस फॉर्म को अधिक उपभोक्ता अनुकूल और सरल बनाना चाहता है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

GST को पिछले साल एक जुलाई से लागू किया गया था। उसके बाद से उपभोक्ताओं ने कंपनियों द्वारा कर में कटौती का लाभ उन्हें नहीं देने के बारे में स्थायी समिति और जांच समिति के समक्ष 170 शिकायतें की हैं। हालांकि, यह फॉर्म एक पृष्ठ का ही है, लेकिन इसमें 44 कॉलम हैं। इनमें से आधे कॉलम भरना अनिवार्य है।

एक अधिकारी ने कहा कि स्थायी समिति को फॉर्म को लेकर कई शिकायतें मिली हैं जिसके बाद इसे सरल करने का कदम उठाया जा रहा है। एक अधिकारी ने  कहा कि जल्द सरल फॉर्म लाया जा रहा है। इससे एक आम आदमी भी बिना अकाउंटेंट की मदद से इसे भर सकेगा। इसमें किसी तरह का जटिल ब्योरा नहीं देना होगा।

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