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रेलवे ने बदला 50 साल पुराना नियम, अब लंबी दूरी की ट्रेनों में कर सकते है कम दूरी का सफर

रेलवे के 50 साल पुराने नियमों में बदलाव किया है। अब किसी भी ट्रेन में कितनी भी दूरी के लिए सीट या बर्थ बुक कराया जा सकेगा।

Ankit Tyagi Ankit Tyagi
Updated on: January 19, 2017 9:46 IST
रेलवे ने बदला 50 साल पुराना नियम, अब लंबी दूरी की ट्रेनों में कर सकते है कम दूरी का सफर- India TV Paisa
रेलवे ने बदला 50 साल पुराना नियम, अब लंबी दूरी की ट्रेनों में कर सकते है कम दूरी का सफर

नई दिल्ली।  ट्रेन  के स्‍लीपर या AC कोचों में कम दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। रेलवे ने लंबी दूरी की रेलगाड़ियों में स्लीपर और एसी कोचों में कम दूरी के टिकट जारी करने पर लगी पाबंदी हटा ली है। इससे लंबी दूरी की ट्रेनों में कम दूरी की यात्रा सस्ती हो जाएगी। वर्तमान में, कम दूरी तक जाने वाले यात्रियों को लंबी दूरी की मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में आरक्षण की इजाजत नहीं होती है। इस वजह से नजदीकी स्टेशनों तक जाने वाले यात्री को लंबी दूरी का टिकट लेना पड़ता था।

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रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर पैसेंजर मार्केटिंग विक्रम सिंह ने आदेश जारी कर कहा कि मेल-एक्सप्रेस ट्रेनों से यह नियम हटा लिया गया है, लेकिन सेकंड क्लास अनरिजर्व्ड टिकट के मामले में जोनल रेलवे इसे उन ट्रेनों में लागू रखेंगे, जिनमें दो अनारक्षित कोच ही लगाए जाते हैं।

बदला 50 साल पुराना नियम 

  • रेलवे ने 1968 में यह नियम लागू किया था। उस वक्‍त रेलवे का तर्क था कि कम दूरी का टिकट देने से लंबी दूरी का सफर करनेवालों के लिए परेशानी हो सकती है।
  • कम दूरी का टिकट बुक होने की वजह से लंबी दूरी का टिकट लेनेवालों को बर्थ नहीं मिल पाती है।
  • इसके लिए रेलवे की तरफ से सभी जोनों को अधिकार दिए गए थे कि वे अपने अपने जोन में ट्रेनों में जरुरत के मुताबिक इस नियम के तहत स्टेशन की पहचान कर उनके लिए न्यूनतम दूरी के टिकट देने पर रोक लगा सकते हैं।

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लंबी दूरी की ट्रेनों में कर सकते है कम दूरी का सफर 

  • रेलवे के इस नियम में हुए बदलाव के बाद किसी भी ट्रेन में कितनी भी दूरी के लिए सीट या बर्थ बुक कराया जा सकेगा।
  • इसी के साथ अब मुसाफिर किसी भी ट्रेन में कितनी भी दूरी का टिकट ले सकते हैं।
  • इसे लेकर रेलवे बोर्ड में पैसेंजर मार्केटिंग के डायरेक्टर विक्रम सिंह की ओर से जोनल रेलवे के चीफ कमर्शल मैनेजर्स को आदेश जारी कर दिया गया है।
  • जोनल मैनेजर्स को कहा गया है कि यह आदेश किसी निर्धारित रूट की जगह पूरे देश के रेलवे रूट की ट्रेनों के लिए है।

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क्यों बदला ये नियम

  • अब तक देश की अधिकांश लंबी दूरी की मेल-एक्सप्रेस ट्रेनों में अपर क्लास के लिए 160 से कम और स्लीपर क्लास के लिए 400 किलोमीटर से कम के सफर पर टिकट नहीं दिए जा रहे थे।
  • पैसेंजर्स की शिकायत थी कि इन्हीं ट्रेनों में बर्थ खाली रहने पर करंट काउंटर से किसी भी स्टेशन का टिकट दिया जा रहा था तो एडवांस रिजर्वेशन में यह सुविधा क्यों नहीं जाती।
  • इन सभी बातों पर गौर करने के बाद रेलवे ने यह कदम उठाया है।

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