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आयकर रिटर्न भरने से पहले आधार को पैन से करा लें लिंक, बचे हैं सिर्फ 4 दिन

आयकर भरने की अंतिम तारीख 5 अगस्त है और उससे पहले आप अपना आधार नंबर पैन नंबर से लिंक कराकर आयकर भर सकते हैं

Manoj Kumar Manoj Kumar @kumarman145
Updated on: August 01, 2017 8:54 IST
आयकर रिटर्न भरने से पहले आधार को पैन से करा लें लिंक, बचे हैं सिर्फ 4 दिन- India TV Paisa
आयकर रिटर्न भरने से पहले आधार को पैन से करा लें लिंक, बचे हैं सिर्फ 4 दिन

नई दिल्ली। अगर आपने अपना पैन नंबर अपने आधार नंबर से लिंक नहीं कराया है तो आपका पैन नंबर रद्द हो सकता है और इसके बिना भविष्य में आप आयकर रिटर्न भी नहीं भर सकेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि आयकर भरने के लिए आधार नंबर का पैन नंबर से लिंक होना जरूरी है, आयकर भरने की अंतिम तारीख 5 अगस्त है और उससे पहले आप अपना आधार नंबर पैन नंबर से लिंक कराकर आयकर भर सकते हैं।

हालांकि आयकर विभाग की तरफ से यह भी कहा गया है कि आधार नंबर को पैन नंबर से लिंक  कराने की अंतिम तारीख 31 अगस्त है, यानि जो व्यक्ति आयकर नहीं भरना चाहता वह अपने आधार नंबर को पैन नंबर से अगस्त के दौरान कभी भी लिंक करा सकता है।

वित्तवर्ष 2016-17 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख पहले 31 जुलाई को थी लेकिन कर दाताओं को 31 जुलाई को कर देने में होने वाली दिक्कतों को देखते हुए आयकर विभाग ने रिटर्न भरने की तारीख को शनिवार तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि यह भी साफ कर दिया गया है कि आयकर भरने के लिए आधार नंबर का पैन नंबर से लिंक होना भी जरूरी है।

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