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आयकर विभाग की चेतावनी, 2000 रुपए से ऊपर कैश में दान के लेनदेन पर होगी कार्रवाई

आयकर विभाग के मुताबिक किसी भी पंजीकृत ट्रस्ट को कैश में 2000 रुपए से अधिक का दान न दें। उलंघन करने पर जुर्माना हो सकता है

Manoj Kumar Reported by: Manoj Kumar @kumarman145
Updated on: January 23, 2018 16:47 IST
Rs 2000- India TV Paisa
Income tax department warn against donation of more than Rs 2000 in cash to trust or political party

नई दिल्ली। कैश में लेनदेन को लेकर आयकर विभाग ने एक बार फिर से चेतावनी जारी की है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ‘गो कैशलेस, गो क्लीन’ स्कीम के तहत अभियान शुरू किया है जिसके तहत जनता से रोजमर्रा के लेनदेन के लिए कैशलेस तरीकों को अपनाने की सिफारिश की जा रही है। साथ में आयकर विभाग ने कैश में लिमिट से ज्यादा लेनदेन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही है।

ट्रस्ट को 2000 से ऊपर कैश में दान नहीं

आयकर विभाग के मुताबिक किसी भी पंजीकृत ट्रस्ट या राजनीतिक दल को कैश में 2000 रुपए से अधिक का दान न दें। अगर कोई व्यक्ति इस नियम का उलंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसे टैक्स चुकाना पड़ेगा या उसे जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। आयकर विभाग ने यह भी कहा है कि कारोबारी या व्यवसायी अपने कारोबार के संबंध में नकद में 10000 रुपए से अधिक का लेनदेन नहीं कर सकते, अगर करते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवायी हो सकती है।

अचल संपत्ति के सौदे के लिए कैश में 20000 से ऊपर लेनदेन नहीं

आयकर विभाग ने अचल संपत्ति के हस्तांतरण के मामले में 20000 रुपए या इससे अधिक के नकद के लेनदेन की भी मनाही की है। इसके अलावा एक दिन में किसी एक व्यक्ति से अथवा एक आयोजन या अवसर से संबधित एक या अधिक लेनदेन के लिए कुल 2 लाख रुपए या इससे अधिक नकदी का भी लेनदेन नहीं किया जा सकता।

आयकर विभाग ने जनता से अपील की है कि इन नियमों के खिलाफ अगर कहीं लेनदेन करता हुआ पाया जाता है तो प्रधान आयकर आयुक्त को इसकी जानकारी दें या फिर blackmoneyinfo@incometax.gov.in पर मेल करके इसकी जानकारी दी जा सकती है। 

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