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आयकर विभाग ने दी चेतावनी, 31 मई तक हर हाल में फाइल करनी होगी टीडीएस की जानकारी

आयकर विभाग ने स्रोत पर कर की कटौती यानी टीडीएस काटने वाले नियोक्ताओं को चेताया है कि जनवरी - मार्च तिमाही में काटे गए टीडीएस की जानकारी 31 मई तक फाइल करें।

Sachin Chaturvedi Written by: Sachin Chaturvedi @sachinbakul
Published on: May 18, 2018 12:45 IST
TDS- India TV Paisa

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नई दिल्ली। आयकर विभाग ने स्रोत पर कर की कटौती यानी टीडीएस काटने वाले नियोक्ताओं को चेताया है कि जनवरी - मार्च तिमाही में काटे गए टीडीएस की जानकारी 31 मई तक फाइल करें। तय तारीख तक टीडीएस की जानकारी देने में नाकाम रहने पर 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देना होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ( सीबीडीटी ) ने इस संबंध में आज समाचार - पत्रों में विज्ञापन जारी किया है।

इसमें कहा गया है कि जनवरी - मार्च तिमाही का टीडीएस फाइल करने की अंतिम तिथि 31 मई है। टीडीएस फाइल करने में देरी होने पर प्रतिदिन 200 रुपये का जुर्माना लगेगा। आगे कहा गया है कि जिन कटौतीकर्ताओं यानी नियोक्ता ने कर की कटौती की है और निर्धारित तिथि तक उसे जमा नहीं किया वे " तुरंत " इसे जमा करें और इसके लिए उन्हें खुद को आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट ' डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट टीडीएससीपीसी डॉट जीओवी डॉट इन ' पर पंजीकृत करना होगा।

विभाग ने नियोक्ताओं को टीएएन ( कर कटौती एवं संग्रह खाता संख्या ) सही भरने और टीडीएस का भुगतान करने वालों का पैन ( स्थायी खाता संख्या ) संख्या सही भरने की सलाह दी है ताकि वे आसानी से " टैक्स क्रेडिट " प्राप्त कर सकें। टीडीएस की जानकरी में पैन और टीएएन संख्या नहीं होने पर जुर्माना लग सकता है। आयकर विभाग के नियमों के मुताबिक , कटौतीकर्ता ( नियोक्ता ) कर्मचारी के वेतन से टीडीएस की कटौती करता है और उसे हर तिमाही या तीन महीने का विवरण आयकर विभाग के साथ साझा करना होता है।

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