Saturday, April 20, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. पैसा
  3. बिज़नेस
  4. GST Council Meet: ई-वाहनों पर टैक्‍स कम करने का प्रस्‍ताव आगे भेजा, वार्षिक रिटर्न भरने की तारीख आगे बढ़ी

GST Council Meet: ई-वाहनों पर टैक्‍स कम करने का प्रस्‍ताव आगे भेजा, वार्षिक रिटर्न भरने की तारीख आगे बढ़ी

जीएसटी परिषद ने अपनी 35वीं बैठक में जीएसटी के तहत भरे जाने वाले वार्षिक रिटर्न की अंतिम तारीख दो माह बढ़ाकर 30 अगस्त 2019 कर दी है।

India TV Paisa Desk Written by: India TV Paisa Desk
Updated on: June 21, 2019 18:45 IST
gst council meeting- India TV Paisa
Photo:GST COUNCIL MEETING

gst council meeting

नई दिल्‍ली। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की 35वीं बैठक शुक्रवार को वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्‍यक्षता में संपन्‍न हुई। बैठक के बाद परिषद द्वारा लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए राजस्‍व सचिव अजय भूषण पाण्‍डेय ने बताया कि जीएसटी परिषद ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी दर को 12 से घटाकर 5 प्रतिशत करने और इलेक्ट्रिक चार्जर पर टैक्‍स की दर को 18 से घटाकर 12 प्रतिशत करने के प्रस्‍ताव को फ‍िटमेंट कमेटी के पास भेजने का फैसला लिया है।

पाण्‍डेय ने बताया कि राज्‍यों के वित्‍त मंत्रियों वाली जीएसटी परिषद ने इलेक्‍ट्रॉनिक इनवॉयसिंग और मल्‍टीप्‍लेक्‍स में ई-टिकटिंग प्रणाली को भी अपनी मंजूरी दी है। राजस्‍व सचिव ने बताया कि नया जीएसटी रिटर्न फाइलिंग सिस्‍टम 1 जनवरी, 2020 से लागू करने को परिषद ने अपनी स्‍वीकृति प्रदान की है।

जीएसटी परिषद ने अपनी 35वीं बैठक में जीएसटी के तहत भरे जाने वाले वार्षिक रिटर्न की अंतिम तारीख दो माह बढ़ाकर 30 अगस्‍त 2019 कर दी है। इसके अलावा जीएसटी परिषद ने जीएसटी एंटी प्रॉफ‍िट‍ियरिंग अथॉरिटी के कार्यकाल को दो साल का विस्‍तार देने को मंजूरी दी है।

जीएसटी परिषद ने व्‍यवसायों द्वारा जीएसटी के तहत रजिस्‍ट्रेशन के लिए आधार के उपयोग को भी हरी झंडी दे दी है। GST काउंसिल की 35वीं बैठक खत्म होने के बाद निर्मला सीतारमण ने कहा कि बैठक का माहौल अनुकूल था। उन्होंने यह भी कहा कि बैठक में मिजोरम, तेलंगाना और कर्नाटक के सीएम मौजूद नहीं थे। इस बात की जानकारी पहले ही उन लोगों ने दे दी थी। इन लोगों ने अपने प्रतिनिधि भेजे थे।  

निर्मला सीतारमण ने कहा कि GST काउंसिल को GST के नियमों को आसान बनाने, GST रेट को सही लेवल पर लाने और GST के दायरे में और उत्पादों को शामिल करने के लिए और काम करना होगा।

Latest Business News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। Business News in Hindi के लिए क्लिक करें पैसा सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement