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डिजिटल भुगतान को प्रोत्‍साहित करने के लिए PoS मशीनों के सामान पर उत्पाद शुल्क में सरकार ने दी छूट

PoS मशीनों के विनिर्माण को 12.5 प्रतिशत उत्पाद शुल्क और 4.0 प्रतिशत विशेष अतिरिक्त शुल्क से छूट दी जाएगी। यह छूट 31 मार्च 2017 तक है।

Manish Mishra Manish Mishra
Updated on: November 28, 2016 17:42 IST
डिजिटल भुगतान को प्रोत्‍साहित करने के लिए PoS मशीनों के सामान पर उत्पाद शुल्क में सरकार ने दी छूट- India TV Paisa
डिजिटल भुगतान को प्रोत्‍साहित करने के लिए PoS मशीनों के सामान पर उत्पाद शुल्क में सरकार ने दी छूट

नई दिल्ली। सरकार ने PoS (प्वाइंट आफ सेल) मशीनों के विनिर्माण के सामानों पर उत्पाद शुल्क हटा दिया है। इन मशीनों की मांग अचानक बढ गयी है क्योंकि नोटबंदी के बाद व्यापारी इसका उपयोग करने को बाध्य हैं।

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इतनी मिली छूट

  • एक सूत्र ने कहा, PoS मशीनों के विनिर्माण को 12.5 प्रतिशत उत्पाद शुल्क और 4.0 प्रतिशत विशेष अतिरिक्त शुल्क से छूट दी जाएगी। यह छूट 31 मार्च 2017 तक है।
  • वित्त मंत्री अरूण जेटली ने लोकसभा में नोटबंदी के मुद्दे पर हंगामे के बीच PoS मशीनों पर उत्पाद शुल्क की दरों में संशोधन संबंधी एक अधिसूचना सदन में पेश की।
  • इस अधिसूचना में PoS उपकरणों के विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाले सभी सामानों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क और विशेष अतिरिक्त शुल्क में छूट दी गयी है।  यह छूट 31 मार्च 2017 तक है।

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PoS मशीनों की बढ़ी मांग

  • उच्च राशि 500 और 1,000 रपये के नोटों पर पाबंदी के बाद मुद्रा की कमी से पीओएस मशीनों की मांग काफी बढ़ी है।
  • PoS  मशीन हाथ में रख कर चलाया जा सकता है।
  • व्यापारी बिक्री स्थल पर ग्राहक से क्रेडिट और डेबिट कार्ड के जरिये खरीदे गए सामान का भुगतान प्राप्त करने के लिये इस मशीन का उपयोग करते हैं।

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