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CCI ने लगाया गूगल पर 136 करोड़ रुपए का जुर्माना, अनुचित व्‍यापार व्‍यवहार का है आरोप

भारतीय प्रतिस्‍पर्धा आयोग (सीसीआई) ने गुरुवार को प्रमुख सर्च इंजन गूगल पर 136 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।

Abhishek Shrivastava Written by: Abhishek Shrivastava
Published on: February 08, 2018 21:16 IST
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नई दिल्‍ली। भारतीय प्रतिस्‍पर्धा आयोग (सीसीआई) ने गुरुवार को प्रमुख सर्च इंजन गूगल पर 136 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। गूगल पर भारतीय बाजार में ऑनलाइन सर्च में अनुचित व्‍यापार व्‍यवहार करने का आरोप है। 2012 में दर्ज की गई शिकायत पर फैसला सुनाने हुए सीसीआई ने कहा कि गूगल पर यह जुर्माना विश्‍वास-विरोधी आचरण करने की वजह से लगाया गया है

 

पूरी दुनिया में यह अपने आप में अकेला मामला है जहां गूगल पर अनुचित व्‍यापार व्‍यवहार के लिए यह जुर्माना लगाया गया है। सीसीआई ने अपने आदेश में कहा है कि गूगल को सर्च में पक्षपात करने का दोषी पाया गया है और ऐसा करने से इसके प्रतिस्‍पर्धियों के साथ ही साथ यूजर्स को भी नुकसान हुआ है। आयोग ने कहा है कि गूगल को जुर्माने की राशि 60 दिनों के भीतर जमा करानी होगी।

गूगल पर यह आरोप था कि वह सर्च में भेदभाव और सर्च में छेड़छाड़ करने के जरिये ऑनलाइन सर्च बाजार में अपनी प्रभावकारी बाजार स्थिति का गलत फायदा उठा रही है।   सीसीआई के ऑर्डर में यह जुर्माना भारत में व‍िभिन्‍न बिजनेस सेगमेंट द्वारा वित्‍त वर्ष 2012-13, 2013-14 और 2014-15 में प्राप्‍त किए गए कुल राजस्‍व का 5 प्रतिशत के बराबर लगाया गया है। गूगल के खिलाफ शिकायत मैट्रीमॉनी डॉट कॉम और कंज्‍यूमर यूनिटी एंड ट्रस्‍ट सोसायटी (सीयूटीएस) ने 2012 में गूगल एलएलसी, गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और गूगल आयरलैंड लिमिटेड के खिलाफ यह शिकायत दर्ज करवाई थी।

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