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कंपनी से मिल 50,000 रुपए से महंगा गिफ्ट ढीली करेगा आपकी जेब, देना होगा GST

सरकार ने आज स्पष्ट किया है कि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को एक साल में दिए गए 50,000 रुपये तक के उपहार पर वस्‍तु एवं सेवा कर (जीएसटी) नहीं लगेगा।

Sachin Chaturvedi Sachin Chaturvedi @sachinbakul
Updated on: July 12, 2017 13:00 IST
कंपनी से मिल 50,000 रुपए से महंगा गिफ्ट ढीली करेगा आपकी जेब, देना होगा GST- India TV Paisa
कंपनी से मिल 50,000 रुपए से महंगा गिफ्ट ढीली करेगा आपकी जेब, देना होगा GST

नयी दिल्ली। आपकी पर्फोर्मेंस पर यदि आपकी कंपनी खुश भी है तो यह भी आपके लिए मुसीबत खड़ी कर है। यदि आपको अपनी कंपनी की ओर से महंगा गिफ्ट मिला है तो अब आपको इस पर जीएसटी देना होगा। यह टैक्‍स किसी भी प्रकार की गिफ्ट या मुफ्त मिली सुविधाओं पर भी देना होगा। सरकार ने आज स्पष्ट किया है कि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को एक साल में दिए गए 50,000 रुपए तक के उपहार पर वस्‍तु एवं सेवा कर (जीएसटी) नहीं लगेगा। इसके अलावा क्लब, हेल्थ एवं फिटनेस केंद्रों की मुफ्त सदस्यता पर भी जीएसटी नहीं लागू होगा। लेकिन यह राशि यदि 50 हजार से ज्‍यादा है तो आपको जीएसटी देना होगा।

कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को दिए जाने वाले उपहार और अन्य लाभ पर जीएसटी में कर लगने की खबरों पर वित्‍त मंत्रालय ने स्थिति साफ करते हुए कहा है कि एक साल में नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को दिए गए 50,000 रुपये तक के उपहार पर जीएसटी नहीं लगेगा। बयान में कहा गया है कि 50,000 रुपये से अधिक का उपहार जीएसटी के दायरे में आएगा।

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