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जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख बढ़ी, जानिए क्या है नई डेडलाइन

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने गुरुवार को नव-निर्मित केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में सभी प्रकार के आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया।

India TV Business Desk Written by: India TV Business Desk
Published on: November 01, 2019 6:30 IST
Income tax return- India TV Paisa

Income tax return

 

नई दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने गुरुवार को नव-निर्मित केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में सभी प्रकार के आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को बढ़ाकर 30 नवंबर कर ​दिया। आयकर विभाग के लिए नीति-निर्माण बनाने वाले निकाय ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि जम्मू और कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में इंटरनेट सेवा बाधित होने की खबरों पर विचार करने के बाद सीबीडीटी ने आईटीआर ​और टैक्स ऑडिट के लिए नियत तारीख को बढ़ा दिया है। केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में सभी श्रेणियों के करदाताओं को आईटीआर भरने और कर ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की समयसीमा को बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया है।

50 लाख रुपए से अधिक वार्षिक आय वाले पेशेवर, 1 करोड़ रुपए के वार्षिक कारोबार और करदाताओं की कुछ श्रेणियों के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर गुरुवार को समाप्त थी। यह छूट केवल दो नए केंद्र शासित प्रदेशों के करदाताओं को दी जाएगी।  ​सीबीडीटी के आदेश में यह भी कहा गया है कि व्यक्तिगत करदाताओं द्वारा दायर की गई आईटीआर, 31 अगस्त की निर्धारित समय सीमा के बाद भी नवीनतम आदेश के रूप में मान्य मानी जाएगी।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने पांच अगस्त को अनुच्छेद 370 के कुछ प्रावधानों को रद्द करने के केंद्र के फैसले के बाद जम्मू और कश्मीर में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया था। सरकार के इस फैसले के बाद 31 अक्टूबर (गुरुवार) की आधी रात से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दो केंद्रशासित प्रदेश हो गए हैं।

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