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Family conflict: सीमेंट कारोबार को लेकर हाईकोर्ट पहुंचा बिड़ला परिवार, अधिग्रहण को बताया अवैध

बिड़ला परिवार के सदस्यों ने अनिल अंबानी ग्रुप के सीमेंट कारोबार के अधिग्रहण को कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इस कारोबार का संचालन हर्ष लोढ़ा करते हैं।

Dharmender Chaudhary Dharmender Chaudhary
Published on: March 04, 2016 9:55 IST
Family conflict: सीमेंट कारोबार को लेकर हाईकोर्ट पहुंचा बिड़ला परिवार, अधिग्रहण को बताया अवैध- India TV Paisa
Family conflict: सीमेंट कारोबार को लेकर हाईकोर्ट पहुंचा बिड़ला परिवार, अधिग्रहण को बताया अवैध

कोलकाता। बिड़ला परिवार के सदस्यों ने बिड़ला कॉरपोरेशन द्वारा अनिल अंबानी ग्रुप के सीमेंट कारोबार के अधिग्रहण को कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इस कारोबार का संचालन हर्ष लोढ़ा करते हैं। बिड़ला परिवार का दावा है कि यह अधिग्रहण परिवार या अदालत की अनुमति के बिना किया गया है। बिड़ला परिवार के सदस्यों ने कहा कि यह सौदा एम पी बिड़ला एस्टेट के हित में नहीं है।

परिवार और अदालत की अनुमति के बिना किया अधिग्रहण

न्यायमूर्ति ज्योतिर्मय भट्टाचार्य की पीठ के समक्ष सदस्यों ने दावा किया कि यह काम परिवार की अनुमति के बिना किया गया है और न ही इसके लिए अदालत की अनुमति ली गई जबकि इस एस्टेट का नियंत्रण अदालत द्वारा नियुक्त विशेष अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। बिड़ला की ओर से उपस्थित अधिवक्ता पी चिदंबरम ने कहा कि सीमेंट कारोबार मुनाफा नहीं कमा रहा है और इससे एस्टेट के हितों को चोट पहुंचेगी।

तस्वीरों में देखिए अनिल अंबानी का बिकता कारोबार

Anil Ambani

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बिड़ला और लोढ़ा परिवार लड़ रहा है कानूनी लड़ाई

बिड़ला परिवार के सदस्यों और चार्टर्ड अकाउंटेंट आर एस लोढ़ा के बीच 2004 में एक बड़ी कानूनी लड़ाई छिड़ गई थी। लोढ़ा ने दावा किया था कि एम पी बिड़ला की विधवा प्रियंवदा ने एस्टेट की सारी संपत्तियां उनके नाम कर दी हैं। इस बारे में उनके द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय में दायर परिवीक्षा याचिका को बिड़ला ने चुनौती दी है। यह मामला अभी लंबित है। आर एस लोढ़ा की मृत्यु के बाद हर्ष लोढ़ा ने एम पी बिड़ला ग्रुप का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है। हर्ष लोढ़ा के वकील ने अदालत को बताया कि इसके लिए धन एस्टेट से नहीं लिया गया है और इसके लिए कोष ग्रुप की प्रमुख कंपनी बिड़ला कॉरपोरेशन ने आंतरिक संसाधनों और अन्य स्त्रोतों से जुटाया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 7 अप्रैल को होगी।

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