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कोर्ट ने एफडीसी दवाओं पर प्रतिबंध पर अंतरिम रोक की मियाद बढ़ाकर 28 मार्च की

दिल्ली हाई कोर्ट ने कुछ फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशंस (एफडीसी) वाली दवाओं पर प्रतिबंध को हटाने संबंधी अंतरिम आदेश की मियाद 28 मार्च तक के लिए बढ़ा दी है।

Dharmender Chaudhary Dharmender Chaudhary
Published on: March 22, 2016 11:37 IST
सरकार को झटका, कोर्ट ने एफडीसी दवाओं पर प्रतिबंध पर अंतरिम रोक की मियाद बढ़ाकर 28 मार्च की- India TV Paisa
सरकार को झटका, कोर्ट ने एफडीसी दवाओं पर प्रतिबंध पर अंतरिम रोक की मियाद बढ़ाकर 28 मार्च की

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने कुछ फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशंस (एफडीसी) वाली दवाओं पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने संबंधी अंतरिम आदेश की मियाद 28 मार्च तक के लिए बढ़ा दी है। केन्द्र ने प्रतिबंध पर रोक लगाने के अंतरिम आदेश समाप्त करने की यह कहते हुए मांग की थी कि अदालत का यह फैसला जनहित और मरीज की सुरक्षा के खिलाफ है और दवा कंपनियों का एकमात्र उद्देश्य मुनाफा कमाना है।

28 मार्च तक बिकती रहेंगी कोरेक्स जैसी दवाईयां

सरकार द्वारा यह बात न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलॉ के समक्ष दाखिल एक हलफनामे में कही गई। न्यायमूर्ति एंडलॉ ने सरकार के प्रतिबंध को चुनौती देने वाले सभी मामलों पर सुनवाई 28 मार्च को करने का निर्णय किया और कहा, अंतरिम आदेश सुनवाई की अगली तारीख तक बरकरार रहेगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह केन्द्र के प्रतिबंध लगाने के निर्णय पर स्थगनादेश जारी किया था। केन्द्र ने फाइजर, ग्लेनमार्क, प्राक्टर एंड गैंबल और सिप्ला समेत करीब 30 दवा कंपनियों की कुछ एफडीसी दवाओं पर रोक लगाई थी। शुरआत में अंतरिम राहत फाइजर के कफ सिरप कोरेक्स को 14 मार्च को दी गई। बाद में सप्ताह के दौरान 30 से अधिक कंपनियों को यह अंतरिम राहत प्रदान की गई।

दवाओं पर प्रतिबंध हटाने से मरीज की सुरक्षा होगी प्रभावित 

सरकार ने कुछ एफडीसी वाली दवाओं पर लगाए गए प्रतिबंध पर दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश जारी कर प्रतिबंध पर रोक लगाने का आदेश समाप्त करने की आज यह कहते हुए मांग की कि अदालत का यह फैसला जनहित और मरीज की सुरक्षा के खिलाफ है और दवा कंपनियों का एकमात्र उद्देश्य मुनाफा कमाना है।

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