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कबाड़ हो जाएंगे 15 साल से ज्यादा पुराने वाहन, मोदी सरकार ने बनाया ये मास्टर प्लान

सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव किया है जिसके तहत 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को उपयोग से हटाकर कबाड़ में भेजने का प्रावधान किया गया है।

India TV Business Desk Written by: India TV Business Desk
Updated on: July 27, 2019 19:01 IST
government proposes draft notification scrapping policy of vehicles older than 15 years- India TV Paisa

government proposes draft notification scrapping policy of vehicles older than 15 years

नयी दिल्ली। इलेक्ट्रिक वाहनों को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन देने के मद्देनजर सरकार ने शुक्रवार को मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव किया है जिसके तहत 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को उपयोग से हटाकर कबाड़ में भेजने का प्रावधान किया गया है। 

अधिसूचना के मसौदे के मुताबिक सरकार की योजना है कि 15 साल पुराने वाहनों के ठीक-ठाक होने के प्रमाणपत्र का नवीनीकरण हर छह माह में कराया जाए। अभी यह नवीनीकरण कराने की समयसीमा एक साल है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम में संशोधन की मसौदा अधिसूचना जारी की है। इसका मकसद इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देना, दिव्यांगों के अनुकूल बसों को सुनिश्चित करना और एक ऐसी प्रणाली स्थापित करना जो 15 साल पुराने वाहनों को कबाड़ में भेज सकें। इसके तहत 15 साल पुराने वाहनों के ठीक-ठाक होने की जांच करने और इसका प्रमाणपत्र नवीनीकृत करने के शुल्क को भी बढ़ाया गया है। 

मसौदे के मुताबिक मध्यम और भारी मोटर वाहन श्रेणी के तहत नवीनीकृत प्रमाणपत्र के लिए मैनुअल वाहनों के लिए जांच शुल्क 1,200 रुपये और स्वचालित वाहनों के लिए 2,000 रुपये है। बैटरी चालित वाहनों को पंजीकरण प्रमाणपत्र के नवीनीकरण छूट दी जाएगी और उन्हें नया पंजीकरण दे दिया जाएगा। मसौदे में नये खरीदे गए वाहनों को नए पंजीकरण प्रमाणपत्र शुल्क से सशर्त छूट देने का भी प्रस्ताव है। उसे यह छूट उसके द्वारा उसी श्रेणी के पुराने वाहनों के कबाड़ होने का प्रमाणपत्र दिखाने पर दी जाएगी। प्रमाणपत्र एक अधिकृत एजेंसी या केंद्र द्वारा जारी होना चाहिये।

मध्यम और भारी श्रेणी वाहन में नए वाहनों के लिए पंजीकरण शुल्क 20,000 रुपये रखने और नवीनीकरण के लिए 40,000 रुपये तय करने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार चार या उसे अधिक पहियों वाले आयातित मोटर वाहनों के नए वाहन पंजीकरण का शुल्क 20,000 रुपये और नवीनीकरण के लिए 40,000 रुपये रखने का प्रस्ताव है। इस मसौदे पर लोगों से सुझाव और टिप्पणियां आमंत्रित की गयी हैं। 

नया मोटर वाहन विधेयक सोमवार को राज्यसभा में पारित होने की उम्मीद- गडकरी 

सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को कहा कि मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 सोमवार को राज्यसभा में पारित हो जाने की उम्मीद है। भ्रष्टाचार खत्म करने, सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने एवं यातायात के सुचारु संचालन में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के प्रावधान वाले विधेयक को मंगलवार को लोकसभा ने ध्वनिमत से पारित कर दिया था। गडकरी ने कहा, ''सोमवार को हमें विधेयक राज्यसभा में रखने का अवसर मिलेगा। मैं आश्वस्त हूं कि यह पारित हो जाएगा।

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